अग्रिम जमानत पर बाहर रॉबर्ट वाड्रा को मिली विदेश यात्रा की अनुमति

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें 21 सितंबर से 8 अक्टूबर तक के लिए विदेश जाने की इजाजत दी. ये दूसरी बार है, जब कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को विदेश यात्रा की अनुमति दी है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर बाहर हैं.

राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी विदेश यात्रा से जुड़ी अर्जी का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया था, लेकिन फिर भी उनको विदेश जाने की इजाजत मिल गई. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कारोबार के सिलसिले में 20 सितंबर से आठ अक्टूबर तक स्पेन की यात्रा की इजाजत मांगी थी.

वाड्रा के खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच चल रही है. गुरुवार को ईडी ने अदालत से कहा कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को स्पेन या दूसरे देशों की यात्रा की इजाजत दी गई, तो वो मामले की जांच में बाधा डाल सकते हैं.

इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को एक अप्रैल को अग्रिम जमानत मिली थी. पिछली सुनवाई में वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कोर्ट से कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने से जुड़ी अर्जी को सार्वजनिक नहीं किया जाए. इस पर कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या विदेश यात्रा की इजाजत वाली अर्जी को सार्वजनिक करने से रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा को कोई खतरा है?

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