अब टू व्हीलर की सवारी होगी और सेफ, यहाँ लीजिये पूरी जानकारी

BIS Certified Helmet: अगर आप अब तक सस्ते या बिना बीआईएस सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट (BIS Certified Helmet) खरीदते और पहनते आए हैं तो अब आपको अपनी यह सोच और आदत दोनों बदलनी होगी. दरअसल, पीटीआई की खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है कि देश में सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) से सर्टिफाइड टू व्हीलर वाहन चालक हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे. 

हेलमेट आदेश 2020 जारी (Helmet order 2020 released)
सरकार के इस फैसले से हेलमेट की क्वालिटी सुनिश्चित की जा सकेगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, ‘मंत्रालय ने टू व्हीलर मोटर वाहनों (क्वालिटी कंट्रोल) के सवारियों के लिए हेलमेट आदेश 2020 जारी किया है. मंत्रालय के मुताबिक, दोपहिया वाहन पर चलने वालों के लिए सुरक्षा हेलमेट को जरूरी बीआईएस सर्टिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल प्रकाशन के तहत शामिल किया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक फैसला (Decision as per Supreme Court order)
मंत्रालय ने दी जानकारी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, देश की जलवायु स्थिति के अनुकूल हल्के वजन वाले हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई थी. इस समिति में एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा बीआईएस के विशेषज्ञों सहित अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए गए. 

भारत में हर साल करीब 1.7 करोड़ दोपहिया वाहन बनते हैं (Every year about 17 million two-wheelers are manufactured in India) 
समिति ने मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट के डीटेल में एनालिसिस करने के बाद देश में हल्के भार के हेलमेट की सिफारिश की. मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया.

समिति की सिफारिशों के मुताबिक, बीआईएस (Bureau of Indian Standards) ने स्पेशल डीटेल में संशोधन किया है जिससे हल्के भार के हेलमेट बनेंगे. भारत में हर साल करीब 1.7 करोड़ दोपहिया वाहन बनाए जाते हैं.

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें