ऋण समाधान योजना: 31 जनवरी से पहले लोन जमाकर पाएं 90% तक की छूट, जानें किससे और कैसे मिलेगा इसका लाभ?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा ऋण समाधान योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत ऋण बकायादारों को एक बड़ी राहत दी गई है. दरअसल, 31 जनवरी 2021 से पहले ऋण जमा कराने वालों को 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.

यानी अब पुराने बकायादारों ने जो ऋण ले रखा है, उसका केवल 10 प्रतिशत राशि की अदायगी कर ऋण मुक्त हो जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो 31 जनवरी 2021 तक एक मुश्त ऋण समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं और कर्ज को चुकता कर सकते हैं. लोन श्रेणी एनपीए के अनुसार, बकायेदार सन्दिग्ध खाता 1, सन्दिग्ध खाता 2, संदिग्ध खाता 3 में 90 प्रतिशत तक माफी ले सकते हैं.

किस प्रकार के लोन पर मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना के तहत आवास लोन को छोड़कर कृषि, व्यवसाय आदि किसी भी तरह के एनपीए लोन पर छूट दी जाएगी. बता दें कि बैंक डिफॉल्टर आवेदन के साथ कुल बकाया के 10 प्रतिशत राशि जमा करके माफी योजना का लाभ ले सकते हैं. डिफाल्टरों को 31 जनवरी तक आवेदन देने पर बैंक द्वारा अतिरिक्त 5 से 15 प्रतिशत तक बतौर इंसेंटिव लाभ मिल सकता है. डिफॉल्टर बैंक से संपर्क करके अपने एनपीए खाता से सबंधित जानकारी ले प्राप्त कर सकते हैं. खास बात यह है कि कृषि लोन लेने वाले किसानों को इस योजना का अधिक लाभ मिल पाएगा.

ऋण समाधान योजना के लिए ये होंगे पात्र

भारतीय स्टेट बैंक के सहायक प्रबंधक के अनुसार, ऐसा ऋण खाता जो 31 दिसंबर 2019 या उससे पूर्व एनपीए में वर्गीकृत हो चुका हो, प्रति ऋणी कुल बकाया 20 लाख रुपए तक हो, इस तरह के सभी खाते ऋण समाधान योजना में पात्र हैं.कहां करें संपर्क

इस योजना का लाभ और जानकारी लेने के लिए अपनी होम ब्रांच अथवा एसबीआई की नजदीकी शाखा में सीधा संपर्क कर सकते हैं. ध्यान रहे कि किसी दलाल या एजेंट के छलावे में न आएं. इस योजना का लाभ सीमित समय तक ही उठा सकते हैं.

खबर साभार : कृषिजागरण 

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