चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा बयान से मुकरी

रेप के आरोप में फंसे स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है. बीते 9 अक्टूबर को कोर्ट में अपने दिए बयान में पीड़िता रेप के अपने आरोप से मुकरी गई थी. इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी. इस बीच अभियोजन (Prosecution) ने मंगलवार को पीड़िता के पिता को पक्षद्रोही घोषित किया, साथ ही पीड़िता पर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई करने की कोर्ट में अर्जी दी है.

पिछले साल 24 अगस्त को स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे. यह डिग्री कॉलेज स्वामी चिन्मयानंद का ही है. पीड़िता के पिता ने शाहजहांपुर स्थित कोतवाली में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में स्वामी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने एक अज्ञात मोबाइल नंबर से 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करा दिया था.

पिछले साल 20 सितंबर को यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी. एसआईटी ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को आश्रम से गिरफ्तार किया था. इस मामले में 4 नवंबर, 2019 को एसआईटी ने चिन्मयानंद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें उन पर आईपीसी की धाराएं 376(सी), 354(डी), 342 व 506 लगाई गई थीं. तेरह पन्ने के चार्जशीट में 33 गवाहों के नाम व 29 दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची संलग्न्न की गई थी.

इसी साल 3 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद केस की सुनवाई शाहजहांपुर जिला अदालत से लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित की गई थी.इसी रोज हाईकोर्ट से अभियुक्त स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी भी मंजूर हुई थी. आरोप लगाने वाली युवती पर भी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने के आरोप हैं ओर कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है.

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