पटाखे छोड़ने पर मुंबई में BMC ने भी लगाया बैन, कहा- तेज आवाज के पटाखे फोड़े तो होगी कार्रवाई

दिवाली से पहले मुंबई में बीएमसी ने पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। त्योहार से पहले नए नियम जारी करते हुए नागरिकों को बीएमसी की ओर से सूचित किया गया है कि शहर में तेज आवाज के पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ बीएमसी कार्रवाई करेगी। नए नियमानुसार सिर्फ 8 से 10 बजे तक घर के आँगन या सोसायटी कंपाउंड में अनार, फुलझड़ी जलाने की इजाजत दी गई है।

इसके अलावा बीएमसी के हालिया सर्कुलर के अनुसार प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक है। BMC की ओर से अपील की गई है कि इस दिवाली सभी बिना पटाखों का त्योहार मनाएँ, ताकि मुंबई को प्रदूषण और कोरोना वायरस की वेव से बचाया जा सके। इसमें कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी नियम पालन करने को भी कहा गया है।

मीडिया के अनुसार, एक अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने महामारी के दौरान वायु प्रदूषण रोकने के लिए बीएमसी से पटाखे प्रतिबंधित करने की संभावनाएँ तलाशने को कहा था।

बता दें कि दिवाली से पहले हरियाणा सरकार ने भी प्रदूषण का हवाला देकर पटाखों पर सख्त रुख अपनाया है। हालाँकि, हरियाणा में भी पटाखे जलाने के लिए दो घंटे की छूट दी गई है।

प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि दिवाली और गुरुपर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा जला सकेंगे। वहीं क्रिसमस और नए साल की रात को 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे का उपयोग कर पाएँगे।

इसी तरह दिल्ली में पटाखे जलाने पर सख्ती से बैन लगाया गया है। प्रदूषण का हवाला देकर एनजीटी ने सोमवार को अपना आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में 9-10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन रहेगा।

इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि पटाखे बेचने या फोड़ने वाले लोगों पर वायु प्रदूषण (नियंत्रण) अधिनियम (1981) के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गोपाल राय ने बताया था कि आरोपित के खिलाफ एयर एक्ट के तहत केस बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 

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