बिहार में लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस को लेकर चर्चा में जुटी नीतीश सरकार, जानिए क्या बना प्लान !

SIGNUM:?»î’Y??píBo¾Ð¬

पटना
कोरोना वायरस (Coronaviru) के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) को लेकर जरूरी गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। सरकार ने इस दौरान अलग-अलग फेज में धीरे-धीरे छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने इसे अनलॉक-1 (Unlock 1 Guidelines) नाम दिया है। केंद्र की गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद राज्य सरकारें इसे लागू करने को लेकर चर्चा में जुट गई हैं। बिहार में इसे किस तरह से लागू किया जाए इसको लेकर सरकार सभी जिलों से फीडबैक ले रही है। माना जा रहा कि सरकार सभी जिलों से जरूरी फीडबैक लेने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला करेगी।

जिलों से फीडबैक के बाद सरकार लेगी छूट पर फैसला
सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार सरकार प्रदेश में केंद्रीय गृहमंत्रालय की गाइडलाइंस को लागू करने पर विचार कर रही है। ऐसे में राज्य में छूट का दायरा बढ़ सकता है। हालांकि, जिलों की मौजूदा स्थिति और कोरोना वायरस के मामलों पर चर्चा के बाद छूट पर फैसला लिया जाएगा। बिहार में हाल के दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है। फिलहाल राज्य में गृह मंत्रालय की ओर से जारी लॉकडाउन-4 की जरूरी गाइडलाइन्स को जारी रखा जाएगा।

खुलेंगी दुकाने, लेकिन इन बातों का रखना होगा ख्याल
इसके मुताबिक, राज्य में कोरोना वायरस की वजह से घोषित कंटेनमेंट जोन और रेड जोन को छोड़कर सभी स्थान पर सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं (कपड़ा की दुकान, रेडिमेड वस्त्र की दुकान समेत) की दुकान को नियंत्रण के साथ खोलने का निर्देश जारी किया है, जिससे वहां ज्यादा भीड़ नहीं लग सके। उपभोक्ता वस्तुओं के दुकान खोलने की छूट पर अंतिम फैसला जिला के डीएम लेंगे। सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से हफ्ते के अलग-अलग दिन या अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश संबंधित जिला पदाधिकारी करेंगे।


ओला-उबर और दूसरी टैक्सी सेवा देने वालों को राहत
बिहार में खुलने वाली दुकान में आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाना, सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा खरीददारी करने वाले ग्राहक अपने आवासीय क्षेत्र के नजदीक की दुकानों में ही खरीददारी कर सकेंगे। ग्राहकों को दूर और दूसरे क्षेत्र में खरीददारी करने जाने की इजाजत नहीं होगी। ओला-उबर और दूसरी टैक्सी सेवा देने वालों को भी राहत दी गयी है। निर्देश में ओला-उबर के साथ अन्य टैक्सी को सिर्फ चिकित्सीय सेवा और विशेष ट्रेन से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन से लाने और छोड़ने की अनुमति होगी। रिक्शा, ऑटो के परिचालन के लिए परिवहन विभाग आदेश जारी करेगा। लेकिन किराये की बसों का परिचालन जिला के अंदर या बाहर पूरी तरह से बंद रहेगा और निजी गाड़ी और व्यक्तियों को भी जिला के बाहर का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

अनलॉक-1 के क्या हैं नियम, क्या खुलेगा…क्या रहेगा बंद
गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोला जाएगा। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि, ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे। दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान पर फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता-पिता से बात कर के स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकते हैं। जुलाई में ये तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं। रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। जरूरी सेवाओं के लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। एक से दूसरे राज्य में जाने पर अब पहले की तरह प्रतिबंध नहीं होगा। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही की जा सकेगी, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें