दीपिका, श्रद्धा, सारा और रकुलप्रीत के साथ अब आगे क्या होगा?, इन 5 सवालों में समझिए पूरा मामला…

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अब दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह को अलग-अलग समन भेजे हैं। इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इनके नाम सामने आए हैं। कुछ वॉट्सऐप चैट भी सामने आए हैं। इनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि इन एक्ट्रेस ने ड्रग्स मंगवाए थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वॉट्सऐप चैट या किसी के दावे के आधार पर अभिनेत्रियों को सजा हो सकती है? 

5 सवालों में समझिए पूरा मामला…

1. मामला कहां से शुरू हुआ?
एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस में उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। साथ ही उनसे जुड़े कुछ ड्रग पैडलर्स को भी पकड़ा गया। रिया चक्रवर्ती पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट 1985 के सेक्शन 8(c), 20(b)(ii), 22, 27A, 28, 29 के तहत आरोप हैं। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि शायद दीपिका समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स भी ड्रग्स लेते रहे हैं। इसी वजह से अब यह सभी सेलेब्स एनसीबी की जांच के दायरे में हैं।

2. इन अभिनेत्रियों को समन क्यों भेजे हैं?
एनसीबी ने इस मामले में जितने ड्रग पैडलर्स और सेलेब्स से पूछताछ की है, उनसे मिली जानकारी के आधार पर अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं। इसी वजह से उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजे गए हैं ताकि स्थिति साफ हो सके। टैलेंट मैनेजर जया साहा पर ड्रग सिंडीकेट चलाने का आरोप है। कहा जा रहा है कि उसने ही दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के चैट के स्क्रीनशॉट एनसीबी को दिए। इसके बाद दीपिका को समन भेजा गया है। इसमें दीपिका कथित तौर पर वॉट्सऐप चैट में करिश्मा से हैश के बारे में बात करती दिख रही हैं। ड्रग्स की भाषा में हैश यानी हशीश। एनसीबी के डायरेक्टर (ऑपरेशन) कमल मल्होत्रा ने फिलहाल दीपिका की गिरफ्तारी की आशंका से जुड़े सवाल पर कुछ भी जवाब नहीं दिया है।

3. क्या वॉट्सऐप चैट के आधार पर किसी को सजा दी जा सकती है?
कई चर्चित मामलों में विशेष सरकारी वकील रहे उज्ज्वल निकम का कहना है कि एनसीबी ने ड्रग पैडलर्स और अन्य गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर एविडेंस जुटाए हैं। इस मामले में मुख्य एविडेंस उनके खुलासे हैं। जिन वॉट्सऐप चैट की बात हो रही है, वह एक्ट्रेस के मालिकाना हक वाले फोन से हुई है। इसे कोरेबोरेटिव एविडेंस के तौर पर लिया जा सकता है। इसके बाद एक्ट्रेस को साबित करना होगा कि उसने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है। यह कहना गलत है कि वॉट्सऐप चैट को एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है?
सीनियर एडवोकेट उज्ज्वल निकम का कहना है कि एनसीबी एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है। जिस पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग रैकेट्स का भंडाफोड़ करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में इस समय जो भी जांच चल रही है, उसका फोकस ड्रग्स लेने वाले बॉलीवुड सेलेब्स के साथ-साथ यह भी पता करना है कि उन्हें ड्रग सप्लाई करने वालों का नेक्सस कहां से ऑपरेट होता है। एनसीबी को भी अपना फोकस सनसनी बढ़ाने के बजाय अपने मुख्य काम पर लगाना चाहिए। रिया पर जो आरोप लगे हैं, वह ड्रग्स सिंडीकेट का हिस्सा होने के हैं। ऐसे में यदि दीपिका और अन्य एक्ट्रेस पर भी इसी तरह के आरोप लगे तो उनकी दिक्कत बढ़ सकती है।

5. यदि यह साबित हुआ कि एक्ट्रेस ने ड्रग्स ली थी तो क्या उन्हें सजा होगी?
निकम के मुताबिक, यदि जांच में यह साबित हो जाए कि ये सभी एक्ट्रेस ड्रग्स सिंडीकेट का हिस्सा हैं तो सजा जरूर मिलेगी। यह मादक पदार्थों की मात्रा के आधार पर तय होगा। लेकिन, यदि उन पर सिर्फ ड्रग्स लेने का आरोप साबित होता है और वह यह बात कोर्ट में कबूल कर लेती हैं तो कोर्ट उन्हें माफीनामे पर छोड़ सकती है। उन्हें यह भी वादा करना होगा कि आगे वे कभी ड्रग्स नहीं लेंगी। इससे पहले, 2012 में फरदीन खान भी इसी आधार पर कोर्ट से माफी ले चुके हैं।

6. क्या बॉलीवुड सेलेब्स को माफी मिल जाएगी?
यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर क्या आरोप लगते हैं। निकम के मुताबिक जब 1993 बमकांड मामले की सुनवाई चल रही थी तो एक एक्टर के वकील ने अवैध हथियार रखने के मामले में इस आधार पर माफी चाही थी कि उसका बर्ताव अब अच्छा है। तब निकम इसके विरोध में थे। उन्होंने कहा था कि यदि ऐसा किया तो दुनिया के सामने यह संदेश जाएगा कि कोर्ट बड़े लोगों को सजा नहीं देती। ड्रग्स मामले में भी यह संदेश जाना जरूरी है कि कोर्ट के सामने सभी लोग बराबर है। उनके साथ उनकी हैसियत देखकर बर्ताव नहीं होता। यह भी देखा जाना चाहिए कि भारत की बड़ी आबादी इन सेलेब्स के फैशन से लेकर हर एक बात को फॉलो करती है। यदि उनकी बुरी आदतें भी लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। इस वजह से यदि कोई दोषी है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए।

ड्रग्स की कितनी मात्रा पर कितनी सजा?

  • गांजा: 1 किलो से कम बरामद हो तो छोटी मात्रा है। 1 किलो से 20 किलो के बीच इंटरमीडिएट मात्रा है। दोनों जमानती अपराध हैं। 20 किलो से ऊपर व्यावसायिक मात्रा है। ये गैरजमानती है।
  • चरस, कोकीन, मरिजुआना और हशीश: 100 ग्राम से कम मात्रा छोटी मात्रा है। जमानत मिल जाती है। 100 ग्राम से 1 किलो तक मात्रा हो तो जमानत तथ्यों के आधार पर मिलती है। 1 किलो से ऊपर होने पर जमानत नहीं मिलती।
  • हेरोइन: 5 ग्राम से कम मात्रा छोटी मात्रा है, यह जमानती अपराध है। 250 ग्राम से ज्यादा व्यावसायिक मात्रा है। इसमें कम से कम 10 साल सजा का प्रावधान है।

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