सुशांत केस: सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बासित की जमानत याचिका 29 सितंबर तक के लिए स्थगित

ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, उनके स्टाफ दीपेश सावंत और कथित ड्रग पेडलर बासित परिहार की जमानत याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी है। इस महीने की शुरुआत में मुंबई सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा गिरफ्तार किया गया था उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

वही NCB ने मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें अब्बास लखानी, करण अरोरा, अब्देल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, कैजान और जैद शामिल है। इन लोगों पर NDPS एक्ट 20, 27 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें, रिया चक्रवर्ती, शौविक समेत अन्य फिलहाल भायखला जेल में बंद हैं।

पिछले हफ्ते मुंबई की एक अदालत ने ड्रग पेडलर कैजान को जमानत दे दी थी, जिसे अन्य आरोपियों के साथ 14-दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसने न्यायिक हिरासत के फैसले के तुरंत बाद जमानत के लिए आवेदन किया था। कैजान को NCB द्वारा सुशांत के मामले में ड्रग नेक्सस की छानबीन के दौरान मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। कैजान को 10,000 रुपये की राशि देकर जमानत दी गई थी।

वही NCB ने रिया पर NDPS एक्ट 1985 की धारा 8(c), 20(b)(ii), 22, 27A, 28, और 29 के तहत मामला दर्ज किया है। रिया से उनके भाई शौविक, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल और दीपेश के साथ आमने-सामने पूछताछ की गई थी। जिसके बाद उनपर केस दर्ज किया गया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान रिया ने कहा है कि उन्होंने ड्रग्स की खरीद की लेकिन आरोप लगाया कि उन्होंने सुशांत सिंह के लिए ऐसा किया।

बता दें, रिया ने अपनी जमानत याचिका में बेगुनाही का दावा किया है और कहा है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। जमानत याचिका में आरोप लगाया गया था कि रिया से किसी महिला कांस्टेबल या अधिकारी की गैरहाजिरी में 6 से 8 सितंबर तक पूछताछ की गई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन बताया गया था। उनके वकील मानेशिंदे ने कहा था कि वो एक बार ऑर्डर की कॉपी आने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

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