काम की खबर : अगर आप 15 हजार से कम कमाते हैं तो जल्द उठा सकते हैं सरकार की इस स्कीम का लाभ

नई दिल्ली : असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYMशुरू की है। कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत प्रत्येक श्रमिक को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद प्रतिमाह 3 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। साथ ही पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी।

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। इन लोगों के पास इस योजना का लाभ उठाने का मौका है। आंकड़ों के मुताबिक 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें अपना पंजीकरण करवा चुके थे। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। केवल उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिल सकता है जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से अधिक नहीं है।

कैसे होगा पंजीकरण
आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट पर आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का पता लगा सकते हैं। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की शाखा, राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी), ईपीएफओ या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्यों के श्रम विभाग खुद भी इसमें पंजीकरण के लिए अभियान चला रहे हैं।

जरूरी दस्तावेज
इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आपको केवल तीन दस्तावेजों की जरूरत है जो आजकल सभी के पास उपलब्ध हैं। ये हैं, आधार कार्ड, कोड के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट और मोबाइल नंबर। इसमें उम्र के हिसाब से प्रीमियम लगेगा। जिस सदस्य की उम्र जितनी कम होगी, उसका प्रीमियम भी उतना ही कम होगा। अगर कोई 18 साल की उम्र में स्कीम से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। इसी तरह 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपये और 40 साल के कामगार को 200 रुपये देने होंगे। यह अधिकतम प्रीमियम है. यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी। आप जितना प्रीमियम जमा करेंगे, उतनी ही राशि सरकार भी आपके नाम से जमा करवाएगी।

किसे नहीं मिलेगा फायदा
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) , नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते।

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