तीन सवारी और बिना हेलमट वालों पर चला कानून का डंडा, चौराहा हो या गली यातायात नियम तोड़ते ही होगा चालान

लखनऊ।  प्रमुख मार्ग पर या गली कहीं चलाएं वाहन यातायात नियमों का हमेशा करें पालन के स्लोगन के साथ लखनऊ में यातायात पुलिस व परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा सप्ताह (22 जुलाई से 28 जुलाई तक) मना रहा है। अभियान के तहत वाहन स्वामियों को यातायात नियम हरहाल में पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्कूली बच्चों को ऑनलाइन ही सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। वहीं यातायात पुलिस आम नागरिकों को नुक्कड़ सभा और वाहन चेकिंग के दौरान यातायात निमयों के विषय में जानकारी दे रही है। पूरी कवायद का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में दस फीसदी कमी लाना है। यातायात विभाग ने यातायात नियम तोड़ने वाले 365 लोगों का चालान कर 3.61 लाख रुपया शमन शुल्क वसूला।

वाहन चालकों को दिलाई यातायात नियम पालन करने की शपथयातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते शुक्रवार को शहर भर में जागरूकता अभियान चलाया। यातायात पुलिस कर्मियों ने आटो, टेंपो, बस और प्राइवेट वाहन चालकों को वाहन स्टैंड पर जाकर जागरुक किया। उन्हें यातायात के संकेतांकों के विषय में बताते हुए यातायात नियम पालन कराने की शपथ दिलाई।

तीन सवारी और बिना हेलमट वालों चला कानून का डंडा
यातायात नियमों की अनदेखी कर जान को खतरे में डालने वाले लोगों पर कानून का डंडा चला। यातायात पुलिस ने जहां सिग्नल तोड़ने या गलत दिशा से ओवर टेक करने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा वहीं तीन सवारी व बिना हेलमेट चलने वाले लोगों को चालान कर दिया गया। साथ ही दोबारा नियम तोड़ने पर गाड़ी सीज करने की चेतावनी दी गई।

इस तरह चलेगा अभियान

  • पहले दिन सड़क सुरक्षा का संदेश लोगों तक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
  • दूसरे दिन परिवहन व यातायात पुलिस टीम शहरीय व ग्रामीण इलाकों में हेलमेट, सीट बेल्ट के बारे में वाहन चालकों को जागरूक करेगी
  • तीसरे दिन स्कूली छात्रों को ऑनलाइन और आम जनता को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जागरूक किया जाएगा।
  • चौथे दिन ध्वनि व प्रदूषण संबंधित विषय पर लोगों को जागरुक करते हुए चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
  • पांचवे दिन सुरक्षित यातायात के नियमों के विषय में लोगों को जागरूक करने का अभियान चलेगा।
  • छठे दिन शहरों के प्रमुख बाजारों, शॉपिंग कांप्लेक्श, रोडवेज बस व टेंपो स्टैंड पर चालक और परिचालकों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी।
  • सातवें दिन ओवरलोडिंग, सड़क किनारे अवैध पार्किंग वाहनों एवं सुरक्षित वाहन चलाने के लिए हाईवे व ढाबों पर जागरुकता अभियान के साथ चेकिंग होगी।

इन नियमों को तोड़ने पर हुए चालान

  • बिना हेलमेट 127
  • तीन सवारी 12
  • बिना सीट बेल्ट 33
  • गलत दिशा में 48
  • नो पार्किंग में 99
  • ई-चालान से जुर्माना 3.61 लाख रुपये 

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