रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ी

ड्रग्‍स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को राहत नहीं मिली है। मंगलवार को दोनों की न्‍यायिक हिरासत अवध‍ि अब 20 अक्‍टूबर तक बढ़ा दी गई है। रिया और शौविक की ज्‍यूडिश‍ियल कस्‍टडी मंगलवार 6 अक्‍टूबर को खत्‍म हो रही थी। लेकिन इसे अब फिर से बढ़ा दिया गया है। रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्‍हें 9 सितंबर को मुंबई के भायखला जेल भेज दिया गया।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स ऐंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के साथ ही उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के स्‍टाफ सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया है। रिया और शौविक को मंगलवार को वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया।

NCB ने किया जमानत का विरोध, मानश‍िंदे ने रखे तर्क
एनसीबी ने मंगलवार को एक बार फिर कोर्ट में रिया और शौविक की जमानत का विरोध किया। एनसीबी ने आरोप लगाए कि शौविक चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती के निर्देश पर ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्‍स खरीदे और ड्रग्‍स की व्‍यवस्‍था करने में मदद की। इसके लिए पैसे भी दिए। जवाब में रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे ने कोर्ट से कहा कि रिया और शौविक के ख‍िलाफ गलत चार्जेज लगाए गए हैं। एनसीबी के पास इन आरोपों के कोई सबूत नहीं हैं। दोनों निर्दोष हैं। मानश‍िंदे ने कोर्ट से यह भी कहा कि एनसीबी जिस बयान का जिक्र कर रही है, वो दोनों ही मुवक्‍क‍िलों को भ्रमित कर के लिया गया है।

जमानत पर बुधवार को आ सकता है HC का फैसला
दूसरी ओर, बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया और शौविक समेत अन्‍य सह-आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में ममाले की सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्ष‍ित रख लिया है। बुधवार को इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसे में यदि रिया और शौविक को वहां से जमानत मिलती है तो दोनों जेल से र‍िहा हो जाएंगे। हाई कोर्ट में NCB ने अपने आवेदन में यह कहते हुए जमानत विरोध किया कि समाज में एक मजबूत संदेश भेजा जाना चाहिए, विशेष रूप से युवाओं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काई ड्रग्स का सेवन नहीं करे।

दो बार बढ़ चुकी है न्‍यायिक हिरासत

बता दें कि रिया चक्रवर्ती की न्‍यायिक हिरासत इस तरह अब दो बार बढ़ चुकी है। सबसे पहले रिया को कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों की न्‍यायिक हिरासत में जेल भेजा था। बाद में इसे बढ़ाकर 6 अक्‍टूबर तक के लिए कर दिया गया। अब इसे फिर से 14 दिन बढ़ाया गया है।

स्‍पेशल कोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत अर्जी
नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो का कहना है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के साथ ही सैमुअल मिरांडा ड्रग्‍स सिंडिकेट के ऐक्‍ट‍िव मेंबर हैं। रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी स्‍पेशल कोर्ट से खारिज हो चुकी है। विशेष अदालत ने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया था कि जांच जारी है, ऐसे में यदि ऐक्‍ट्रेस को जमानत पर रिहा किया गया तो वह दूसरों को सतर्क कर सकती हैं और वह सबूत भी नष्ट कर सकती हैं।

27A के कारण नहीं मिल रही जमानत
रिया के मामले में असली पेंच एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए में फंसी है। इस धारा में 10 कैद की सजा है। आम तौर यदि किसी भी धारा में 10 साल या इससे अध‍िक की सजा होती है तो आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। एनसीपीसी ऐक्‍ट 27ए में अवैध दवाइयों के ट्रांसपोर्टेशन, खरीद-फरोख्‍त के लिए पैसों के लेन-देन और अपराध‍ियों को शरण देने का मामला आता है। रिया के वकील का कहना है कि एनसीबी ने बिना किसी सबूत के गलत नीयत से यह धारा लगाई है।

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