हिमाचल में मास्क न पहनने पर सीधे गिरफ्तारी का आदेश, जानिए आपके राज्य में कितनी सजा

दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की नई लहर से इस बात की आशंका गहरा रही है कि कहीं देशभर को कोरोना की नई लहर अपनी चपेट में न ले ले। केंद्र और राज्य सरकारें बार-बार लोगों से मास्क पहनने, हाथ की साफ-सफाई रखने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत तमाम एहतियातों का शिद्दत से पालन करने की अपील कर रही हैं। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही ने सरकारों को मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। आइए देखते हैं कि किस राज्य में इस बारे में कितना जुर्माना बढ़ाया गया है।मास्क नहीं पहनने पर कुल्लु में 5 हजार तक जुर्माना

हिमाचल प्रदेश के कुल्लु जिला प्रशासन ने बुधवार को मास्क या फेसकवर न पहनने पर 1 हजार रुपये जुर्माने का फैसला किया जिसे 5 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

हिमाचल में बिना वॉरंट होंगे अरेस्ट

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एसएसपी ने कहा है कि अगर कोई भी शख्स बिना मास्क पहने मिलता है तो उसे बिना वॉरंट अरेस्ट किया जा सकेगा। एसएसपी ने कहा है कि ऐसे लोगों को 8 दिन तक हिरासत में रखा जा सकेगा और इनपर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

दिल्ली में 2 हजार रुपये जुर्माना

पिछले हफ्ते ही दिल्ली ने मास्क न पहनने पर 500 के बजाय 2 हजार रुपये जुर्माने का फैसला किया। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर भी 2 हजार जुर्माना देना होगा।

यूपी में भी सख्ती

उत्तर प्रदेश में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना है। पहले यह 100 रुपये था लेकिन जुलाई में इसे बढ़ा दिया गया।

हरियाणा में तो 2500 तक जुर्माना

हरियाणा के गुरुग्राम में मास्क नहीं पहनने पर 2500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। राज्य के बाकी हिस्सों में यह राशि 500 रुपये है।

पंजाब में भी बढ़ चुका है जुर्माना

पंजाब में भी मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ चुकी है। पहले वहां 200 रुपये जुर्माना लगता था लेकिन मई के आखिरी हफ्ते में इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया।

राजस्थान में 500 रुपये जुर्माना

राजस्थान में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती की जाने लगी है। राजधानी जयपुर में तो पुलिस ने एक दूल्हे को अपने शादी समारोह में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला।

महाराष्ट्र में अलग-अलग शहरो में जुर्माने की राशि अलग

महाराष्ट्र में अलग-अलग शहरों में जुर्माने की राशि अलग-अलग है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर मास्क या कवर नहीं पहनने वालों पर 200 रुपये फाइन लगाए जा रहे हैं, वहीं पुणे में 500 रुपये। पुणे में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर 1 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। (तस्वीर राजस्थान की है)

गुजरात में 1 हजार जुर्माना

गुजरात में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। पहले यह 500 रुपये था लेकिन अगस्त के महीने में इसे दोगुना कर दिया गया।

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