रांची (ईएमएस)। जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। इससे सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन को इस केस में रांची हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोरेन की ओर से उनकी गिरफ्तारी एवं पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रीट याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हुई। इस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी निर्धारित कर दी है।
हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन द्वारा उनकी गिरफ्तारी एवं रिमांड का हस्तक्षेप करने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए उसे सुनने की अनुमति दे दी। इससे पहले ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास की ओर से कहा गया कि नए तथ्य के आने के बाद उन्हें सप्ताह का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया जाए। इस पर इस पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अगली सुनवाई 12 फरवरी निर्धारित की। गौरतलब है कि अभी हेमंत सोरेन कोर्ट के आदेश के बाद पांच दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर हैं। हेमंत सोरेन सोमवार को विधानसभा में हो रहे फ्लोर टेस्ट में भी शामिल होने विधानसभा में पहुंचे हैं।