ओटीएस में छोटे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, दो किलोवाट तक के उपभोक्ता को ब्याज में 100 प्रतिशत छूट



-दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए किस्त सुविधा भी

मथुरा। बिजली बिल के बकाएदारों से वसूली के लिए विद्युत विभाग ने एक बार फिर ओटीएस योजना लागू की है। इस बार योजना में छोटे उपभोक्ताओं को बडी राहत दी गई है। बडे उपभोक्ताओं को छोटे उपभोक्ताओं के मुकाबले राहत कम मिली है। ओटीएस योजना 21 अक्टूबर से लागू हो गई है जबकि 30 नवम्बर तक चलेगी। छोटे उपभोक्ता अपना बनाया जमा कर सकें इसके पूर्व में लागू की गई ओटीएस योजना का सरलीकरण किया गया है। इस बार उपभोक्ता के लिए योजना का लाभ लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे पहले योजना का लाभ लेने के लिए पहले दो हजार रूपये जामा करा कर रजिस्ट्रेशन कराने की शर्त थी। अगर किसी वजह से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बिल जमा कराने में उपभोक्ता नाकाम रहता तो उसके दो हजार रूपये डूब जाते थे। यह धनराशि बिल में समायोजित नहीं होती थी। इस बार किसी भी श्रेणी का उपभोक्ता निर्धारित राहत का लाभ लेते हुए बिना रजिस्ट्रेशन कराए सीधे बिल जमा कर सकता है।

 
एसई शहरी आनंद प्रकाश शुक्ला के मुताबिक दो किलोवाट तक के कनेक्शन धारक उपभोक्ता को 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। जबकि इस श्रेणी के उपभोक्ता छह किस्तों में अपना बिल जमा करा सकते हैं। ज्ञात रहे कि पिछली ओटीएस योजना में किस्तों में बिल जमा कराने की सुविधा नहीं दी गई थी और ये एक मुश्त समाधान योजना थीं जिनमें समायोजित बिल को एक साथ जमा कराने की अनिवार्यता थी। इस बार समायोजित बिल को किस्तों में जमा किया जा सकता है। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा दो किलो वाट तक के कामर्शियल कनेक्शन पर भी 100 प्रतिशत ब्याज माफ की गई है। ट्यूबैल कनेक्शन पर भर भी पूरा ब्याज माफ किया गया है लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं को समायोजन के बाद पूरा बिल एक साथ जमा करना होगा। दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग बिजली पंखे के उपयोगकर्ता की श्रेणी में मानता है। दो किलोवाट से उपर के उपभोक्ताओं को ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।


एसई आनंद प्रकाश शुक्ला ने बताया कि बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के लिए जनसुविधा केन्द्र, राशन की दुकान, विभाग के कलेक्शन सेंटर पर आनलाइन बिल जमा कर सकते हैं। विभाग की ओर से डाटा अपलोड कर दिया गया है।

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