कोरोना कर्फ्यू में आने-जाने के लिए बनेगा ई-पास,गाइडलाइंस जारी


लखनऊ । सरकार ने कोविड-19 के दूसरे लहर के कारण घोषित कोरोना कर्फ्यू अवधि में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास जारी करने की व्यवस्था की है। इसके लिए राहत आयुक्त की वेबसाइट पर जाकर rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है। इसमें एक संस्था, आवेदक सहित अधिकतम पांच कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकेंगी। ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण, सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आवेदनों के परीक्षण के बाद ई-पास स्वीकृत किया जाएगा। ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इनको आवेकद प्राप्त एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करते कर प्रिंट निकाल सकेंगे।

ई-पास की इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य होगी।ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा। जिले की सीमा के अंतर्गत मान्य ई-पास जारी करने के लिए एसडीएम तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई-पास जारी के लिए डीएम द्वारा नामित अधिकारी अधिृत होगा। संस्था के लिए जारी ई-पास लाकडाउन की संपूर्ण अवधि के लिए वैध होंगे। जबकि, आमजन के लिए जारी जनपदीय पास की वैधता एक दिन की होगी। अंतर्जनपदीय पास की वैधता दो दिन की होगी। चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर-कोड के माध्यम से पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाएगा। ई-पास मात्र अत्यावश्यक व लाकडाउन की अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निराकरण के लिए जारी किए जाए। प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिला से संबंधित जिले के डीए द्वारा जारी किया जाएगा।

इनसे किया जा सकता है संपर्क
आवेदन संबंधी किसी भी समस्या के निदान के लिए राहत आयुक्त कार्यालय से संपर्क किया जा सकेग। विशेष सचिव राजस्व रामकेवल मोबाइल नंबर- 9411006000, चंद्रकांत प्रोजेक्ट एक्सपर्ट- 9988514423, वाट्सऐप नंबर- 9454411081, राहत आयुक्त कार्यालय 0522-2238200

लॉक डाउन की अवधि में आम जनमानस की सुविधा की दृष्टि से जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जिले में आवश्यक वस्तुओं एवं आवश्यक सेवाओं इत्यादि के आवागमन हेतु ई-पास जारी करने के बाबत आदेश किये गये हैं।डीएम ने बताया कि कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में जिले की सीमा के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास जारी करने की व्यवस्था की गई है।उन्होंने बताया कि जिले की सीमा के अंतर्गत ई-पास जारी करने के लिए क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी तथा अंतर्जनपदीय ई-पास जारी करने के लिए अपरजिलाधिकारी (भू0अ0 द्वितीय) लखनऊ को अधिकृत किया गया है।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें