कोर्ट ने अपराधी दिलशाद अंसारी को छः माह के लिए की जिला बदर की सजा

भास्कर ब्यूरो
नगीना। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) बिजनौर ने अपराधिक मुकदमों के आधार पर नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर की ग्राम प्रधान के पति अपराधी दिलशाद अंसारी को छः माह के लिए जिला बदर की सजा की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर की कार्रवाही को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस को भी आदेशित किया है। जिला बदर की सजा से जनता में न्यायालय के प्रति और अधिक भरोसा बढा है।
जानकारी के अनुसार नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर की ग्राम प्रधान पति अपराधी दिलशाद अंसारी पुत्र शफीक अहमद पिछले कई वर्षो से अपने पद का रसूक दिखाकर आय दिन लोगो से मारपीट, धमकी व गुण्डागर्दी के कारण पुलिस के लिए सिर दर्द बना हुआ था, जिसके चलते नगीना पुलिस ने जून 2023 को अपराधी दिलशाद अंसारी उर्फ मास्टर के खिलाफ गुण्डा एक्ट की रिपार्ट बनाकर कार्रवाही के लिए जिलाधिकारी बिजनौर को भेजी थी। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) बिजनौर विनय कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए समाज के लिए नासूर बने अपराधी दिलशाद अंसारी उर्फ मास्टर को छः माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर की कार्रवाही को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक बिजनौर को भी आदेशित किया है। अपराधी दिलशाद अंसारी को छः माह के लिए की गई जिला बदर की सजा से जनता में न्यायालय के प्रति और अधिक भरोसा बढा है।

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