घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू

15 मार्च तक पंजीकरण की अंतिम तिथि

बहराइच। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से एकमुश्त समाधान योजना 1 मार्च से 15 मार्च तक लागू कर दी गई है। बकायेदार उपभोक्ता इस अवधि में अपना पंजीकरण करवा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।जिसमें घरेलू व एलएमबी 5(निजी नलकूप) विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी हेतु “एकमुश्त समाधान योजना” लागू की गयी है।विद्युत उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 मार्च से 15 मार्च तक इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं।

उप खंड अधिकारी फखरपुर सुनील कुमार दुबे ने बताया कि सरकार उपभोक्ताओ की सुविधा के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाई है‌।योजना में पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता विद्युत उपकेंद्र, उपखंड अधिकारी के कार्यालय, सीएससी केन्द्र व स्वयं विभाग की वेबसाइड www.upenergy.in पर करा सकते हैं। पंजीकरण के दौरान विद्युत उपभोक्ता को उनके जनवरी 2021 तक के बीजक में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं 31 जनवरी 2021 के उपरांत वर्तमान देयो को एक साथ जमा करना होगा।जिसके बाद उपभोक्ता का पंजीकरण पूर्ण होगा।पंजीकरण के उपरांत पंजीकृत उपभोक्ता को 31 मार्च तक किस्तों (विद्युत बिल) का भुगतान करना होगा।

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