
एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों पर दर्ज की 420 समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट
सीतापुर। थाना व कस्बा हरगांव के मिल कालोंनी निवासी अश्वनी कुमार, (अश्वनी) पुत्र स्व. कृष्ण कुमार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने शहर के तीन लोगों के विरूद्ध 419, 420, 467, 468, 471 की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है। अश्वनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसके तहत मो. आर्यनगर थाना नगर सीतापुर के हरिदास व राजेन्द कुमार जबरानी पुत्रगण मोटनदास व उनके भाई राधेश्याम पुत्र कुगूमल निवासी मो. आर्यनगर सीतापुर का एक सम्मिलित ईंट का भट्ठा ग्राम टेडवा चिलौला थाना कोतवाली नगर में स्थित है और इस भट्टे में सभी काम करते हैं। कागज पर राजेन्द्र जबरानी भट्टे का मालिक है।
इस भट्टा के पास ही श्रीमती शिवरानी कौम पासी का खेत गाटा सं 0302 रकबा 0.15 डि. स्थित था, जिसका बैनामा दिनाक 31.10.1984 को सुकाली पुत्र बुद्धा जाति आरख (पिछडी जाति) निवासी भवानीपुर विलियम साहब की आरख जाति छिपाकर और उसकी जाति पासी दिखाकर तथा उसका असल पता गाव भवानीपुर विलियम साहब छिपाकर तथा उसका निवासी आर्यनगर सीतापुर दिखाकर श्रीमती शिवरानी पासी से मुकाली के नाम जमीन खरीदी गयी।
वैनामा का गवाह हरिदास ने सुकाली की जाति व पता की गलत तस्दीक रजिस्ट्रार के सामने की। इसी तरह दिनांक 24.10.1984 को एक रजिस्टर्ड बैनामा प्रतिवादी राधेश्याम पुत्र कुगूमल ने उक्त सुकाली की असल जाति व उसका निवास स्थान 4 छिपाकर छोटेलाल पासी व श्रीमती चमेली पासी जाति से कराया, जिसका गाटा स० जाति व निवास स्थान छिपाकर और उसे आर्य नगर का वासिदा दिखाकर दुर्जन पुत्र डोरे 301 रकबा 0.23 डि. है। इसी प्रकार दिनाक 9.11.1984 को उक्त सुकाली की असल कौम पासी से गाटा स 0292 रकबा 0.77 डि. का बैनामा कराया गया, जिसके गवाह प्रतिवादी हरिदास बने एव फ्रेता सुकाली की जाति, निवास स्थान छिपाकर व उसको पासी बता बैनामा कराया गया व तस्दीक की गयी।
इसी तरह दिनाक 31.10.1984 को उक्त सुकाली की आरख जाति व निवास स्थान छिपाकर सुकाली को जाति पासी दिखाकर उसे आर्य नगर का निवासी दर्शाकर लाला पुत्र डोरे लाल से रजिस्ट्री बैनामा कराया गया और इस बैनामा का गवाह स्वयं हरिदास बना। उल्लेखनीय है कि उक्त सुकाली कथित चारों बैनामो के समय ग्राम पंचायत भवानीपुर विलियम साहब ग्राम भवानीपुर क्षेत्र पंचायत खैराबाद का निवासी था और मजदूरी पेशा, गरीब व्यक्ति था तथा काफी वृद्ध व्यक्ति था तथा उक्त गवाहो ने बीमार व्यक्ति के साथ धोखाधडी करके चारो फर्जी बैनामा लिखाये है।
उक्त क्रेता सुकाली पुत्र बुद्धा जाति आरख निवासी भवानीपुर की मृत्यु 16.12.2014 को हो गयी है। यह सुकाली को पासी बताकर असल निवास स्थान छिपाकर जो उपरोक्त बैनामें कराये गये है, उक्त समस्त भूमि पर उपरोक्त हरिदास, राजेन्द्र कुमार जबरानी व राधेश्याम काबिज हैं व अपने उपयोग में ले रहे हैं चंूकि बैनामा गलत जाति, निवास स्थान छिपाकर गलत तथ्यों पर आधारित है, इस कारण समस्त उक्त भूमि की मालिक (सरकार उ.प्र.) ग्राम सभा टेडवा चिलौला होती है।
पुलिस ने उक्त तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस बारे में कोतवाली पुलिस ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।