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	<title>वक्फ बिल &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
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		<title>Waqf Bill : वक्फ बिल पर मौलाना कासमी ने क्यों किया 1947 की घटना का जिक्र…</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 10:16:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Waqf Bill : वक्फ बिल को लकेर जहां लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोक चल रही है, वहीं अब मौलाना कासमी ने 1947 की घटना का जिक्र कर देश में सांप्रदायकि बहस छेड़ दी है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मौलाना कासमी ने कहा, &#8220;यह बिल पास हुआ तो देश में 1947 ... <a title="Waqf Bill : वक्फ बिल पर मौलाना कासमी ने क्यों किया 1947 की घटना का जिक्र…" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/waqf-bill-maulana-qasmi-mention-the-incident-of-1947-on-the-waqf-bill/" aria-label="Read more about Waqf Bill : वक्फ बिल पर मौलाना कासमी ने क्यों किया 1947 की घटना का जिक्र…">Read more</a>]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="658" height="278" src="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/image-58.jpg" alt="" class="wp-image-488628" srcset="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/image-58.jpg 658w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/image-58-300x127.jpg 300w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/image-58-150x63.jpg 150w" sizes="(max-width: 658px) 100vw, 658px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Waqf Bill : वक्फ बिल को लकेर जहां लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोक चल रही है, वहीं अब मौलाना कासमी ने 1947 की घटना का जिक्र कर देश में सांप्रदायकि बहस छेड़ दी है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मौलाना कासमी ने कहा, &#8220;यह बिल पास हुआ तो देश में 1947 वाले हालात हो जाएंगे।&#8221;</p>



<p class="wp-block-paragraph">दरअसल, मौलाना कासमी का यह बयान वक्फ संशोधन बिल को लेकर किया गया है। मौलाना अपने एक अन्य साथी से बात करे थे कि अगर यह वक्फ बिल देश में पास हुआ तो फिर से देश में 1947 वाले हालात हो जाएंगे। यह सीधे तौर देश में एक बार फिर से विभाजन की और इशारा था। </p>



<p class="wp-block-paragraph">मौलाना कासमी का यह बयान सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने के इरादे से दिया गया है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था औऱ पाकिस्तान ने जन्म लिया था। उस समय मुस्लिम समाज के लोगों ने अलग देश बनाने की इच्छा से देश मेें सांप्रदायिक हिंसा की थी। जिससे देश को काफी हानी हुई थी। </p>



<p class="wp-block-paragraph">1947 का विभाजन और भारत-पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम समुदाय के लिए एक कठिन समय था, जिसमें कई धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याएं पैदा हुईं। विभाजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के संपत्तियों और वक्फ संपत्तियों पर कई सवाल उठे, क्योंकि इन संपत्तियों का नियंत्रण अक्सर धार्मिक संस्थाओं या समुदायों के पास होता था, जो अब दो देशों में बंट गए थे।</p>



<p class="wp-block-paragraph">मौलाना कासमी ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की ऐतिहासिक घटना का जिक्र कर वक्फ बिल का विरोध करने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का प्रयास किया। मौलाना का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक में केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों के नियंत्रण का अधिकार देने की बात की जा रही है, जो उनके अनुसार वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">मौलाना ने कहा कि अगर इस बिल को लागू किया गया, तो यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि 1947 में विभाजन के दौरान हुआ था, जब मुस्लिम संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण उनके हाथ से चला गया था। इस तरह, मौलाना कासमी ने वक्फ बिल के संभावित प्रभावों के संदर्भ में 1947 की घटना को याद किया।</p>
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		<title>&#8216;वक्फ बिल&#8217; से सेक्शन 40 क्यों हटाया गया? इस &#8216;अधिकार&#8217; पर घमासान</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 09:10:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Seema Pal Waqf Bill : लोकसभा में ‘वक्फ संशोधन बिल’ को बीते बुधवार को पेश किया गया था, जो 288 वोटों के साथ पास हो गया। अब आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। इस बीच एक सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो ये है कि इस बिल में ... <a title="&#8216;वक्फ बिल&#8217; से सेक्शन 40 क्यों हटाया गया? इस &#8216;अधिकार&#8217; पर घमासान" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/why-was-section-40-removed-from-waqf-bill-ruckus-over-this-right/" aria-label="Read more about &#8216;वक्फ बिल&#8217; से सेक्शन 40 क्यों हटाया गया? इस &#8216;अधिकार&#8217; पर घमासान">Read more</a>]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Seema Pal</p>



<p class="wp-block-paragraph">Waqf Bill : लोकसभा में ‘वक्फ संशोधन बिल’ को बीते बुधवार को पेश किया गया था, जो 288 वोटों के साथ पास हो गया। अब आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। इस बीच एक सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो ये है कि इस बिल में सेक्शन 40 को क्यों हटाया गया है। वक्फ बिल में सेक्शन 40 आखिर क्या है?</p>



<h2 class="wp-block-heading">आखिर क्या है वक्फ बिल में सेक्शन-40</h2>



<p class="wp-block-paragraph">दरअसल, वक्फ बिल में सेक्शन-40 वक्फ बोर्ड को दिया गया वह अधिकार था जिसमें वक्फ की संपत्तियों के फैसले बोर्ड स्वयं ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस बिल से सेक्शन 40 को हटाकर विधेयक में संशोधन कर इसे संसद में पेश किया है। साथ ही इस बिल में कई बदलाव प्रस्ताव भी लाए गए हैं। इन्हीं बदलावों में केंद्र सरकार ने बिल से सेक्शन-40 को हटाया है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">क्या है वक्फ बिल में सेक्शन 40 ?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 वक्फ संपत्तियों के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार वक्फ बोर्ड को देता था। यदि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानने या न मानने का सवाल उठता था, तो वक्फ बोर्ड का निर्णय अंतिम होता था। इसका मतलब था कि सरकार या किसी अन्य संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इस प्रावधान के तहत, यदि किसी अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता होती, तो वक्फ बोर्ड उसे ऐसा करने का निर्देश दे सकता था। यह स्वतंत्रता वक्फ बोर्ड को बाहरी दबाव से बचाती थी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">वक्फ बिल से सेक्शन 40 को हटाने के पीछे केंद्र की भाजपा सरकार की तैयारी साल 2024 से ही शुरू हो गई थी। 2024 में ही सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, लेकिन भाजपा सरकार इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं कर पाई थी। साल 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ बिल का संशोधित विधेयक पास करा लिया है। केंद्र सरकार ने इस बिल से सेक्शन-40 को हटाकर वक्फ बोर्ड के उस अधिकार को छीन लिया है, जिसके तहत बोर्ड वक्फ की जमीनों के मामले में अकेले ही फैसले लेने की अधिकार रखता था।</p>



<h2 class="wp-block-heading">सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड के अधिकार को खत्म करता है</h2>



<p class="wp-block-paragraph">वास्तव में सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता को कम करता है। इसलिए केंद्र सरकार ने बिल से इस सेक्शन को हटाकर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने का प्रयास किया है। इस संशोधित बिल के पारित होने के बाद अब वक्फ बोर्ड का वक्फ की संपत्तियों पर स्वायत्त समाप्त हो जाएगा।</p>



<p class="wp-block-paragraph">वहीं, विपक्ष इस बदलाव को वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म करने और वक्फ संपत्तियों पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने के रूप में देख रहा है। अब यह देखना होगा कि इस बिल को संसद में कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और वक्फ बोर्ड पर इसके क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे।</p>
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		<title>‘वक्फ बिल’ पास, जानिए किन संपत्तियों पर गिरेगी गाज़</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/wakf-bill-passed-know-which-properties-will-be-affected/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:09:33 +0000</pubDate>
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<p class="wp-block-paragraph">Seema Pal</p>



<p class="wp-block-paragraph">Waqf Bill : वक्फ संशोेधन विधेयक (वक्फ बिल) को आज संसद में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए इसकी तारीफ की। उन्होंने अपनी चर्चा में बताया कि वक्फ बिल से डरने की जरूरत नहीं है, यह मुस्लिमों के हित में हैं। बहस में बिल को लेकर चर्चा जारी है। विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">संसद में जब बिल पास हुआ तो सत्तारूढ़ एनडीए के पास पर्याप्त संख्या में वोट हैं। इससे बिल आसानी से पास हो गया। अब बिल पास होने के बाद जब यह कानून बनेगा तो ये जानना भी जरूरी है कि क्या कुछ बदल जाएगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में क्या होगा और क्या छिन जाएगा।</p>



<p class="wp-block-paragraph">वक्फ बिल को सभी वक्फ बोर्ड डरे हुए हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि वक्फ बिल है क्या और बोर्ड से इसका क्या संबंध है? वक्फ बिल एक ऐसा कानून है जो वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग पर नियंत्रण रखता है। इसके अंतर्गत, वक्फ की जमीनें और मदरसे, कब्रिस्तान, कृषि भूमि और धर्माथ संस्थान शामिल हैं। अभी तक इन संपत्तियों का ब्यौरा और अधिकार केवल वक्फ बोर्ड के पास हैं, लेकिन अब इस विधेयक के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों का परिवर्तन हो जाएगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading">वक्फ बिल की संपत्ति पोर्टल पर दिखेगी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">वक्फ बिल के आने के बाद वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें रजिस्टर्ड हैं, उनके अलावा अब अन्य किसी विवादित जमीन पर वक्फ अपना दावा नहीं कर पाएगा। क्योंकि नए वक्फ बिल के अनुसार, अब वक्फ से जुड़े मामले ट्रिबुनल कोर्ट के बाद सिविल कोर्ट में चलेंगे। बोर्ड अब केवल उन्ही जमीनों का दावा कर सकेगा जो पहले से सत्यापित और बोर्ड के पास रजिस्टर्ड हैं। यहां बता दें कि पहले ट्रिबुनल कोर्ट का फैसला आखिरी माना जाता था लेकिन अब वक्फ की विवादित जमीन के दावे को सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। जिससे अब वक्फ किसी भी जमीन पर आसानी से दावा नहीं कर पाएगा। इस बिल के तहत अब वक्फ की सारी संपत्ति पोर्टल पर दर्ज होगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">इन संपत्तियों का होगा सत्यापन</h2>



<p class="wp-block-paragraph">अगर सरकारी सरकारी संपत्ति पर दावा किया तो जांच की जाएगी। साथ ही इस्तेमाल के आधार पर किसी जमीन पर वक्फ का दावा स्वीकार नहीं होगा। बिल में कहा गया है कि वक्फ की जिन संपत्तियों पर नमाज पढ़ी जाती है, उनमें कोई दखल नहीं दिया जाएगा। पंजीकृत संपत्तियों में कोई दखल नहीं होगा। खास बात है कि वक्फ किसी भी आदिवासी इलाके में संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकेगा।</p>
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