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	<title>American businessman &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
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		<title>न्यूजक्लिक मामले में एक्शन में ED, अमेरिकन करोबारी सिंघम को भेजा समन</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 07:12:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[नई दिल्ली। न्यूजक्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायेक्टरेट (ED) ने गुरुवार को अमेरिकन करोबारी नेविल रॉय सिंघम को समन जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंघम चीन के शंघाई में रह रहा है। इसलिए ED ने विदेश मंत्रालय की मदद से चीनी अधिकारियों को समन भेजा ताकि वे उसे सिंघम तक पहुंचा सकें। ... <a title="न्यूजक्लिक मामले में एक्शन में ED, अमेरिकन करोबारी सिंघम को भेजा समन" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/ed-takes-action-in-newsclick-case-summons-sent-to-american-businessman-singham-news-in-hindi/" aria-label="Read more about न्यूजक्लिक मामले में एक्शन में ED, अमेरिकन करोबारी सिंघम को भेजा समन">Read more</a>]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2023/11/image-229.png" alt="" class="wp-image-422227" width="841" height="631" /></figure>



<p>नई दिल्ली। न्यूजक्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायेक्टरेट (ED) ने गुरुवार को अमेरिकन करोबारी नेविल रॉय सिंघम को समन जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंघम चीन के शंघाई में रह रहा है। इसलिए ED ने विदेश मंत्रालय की मदद से चीनी अधिकारियों को समन भेजा ताकि वे उसे सिंघम तक पहुंचा सकें।</p>



<p>ED ने ईमेल भेजकर क्यूबा-श्रीलंकाई मूल के सिंघम को भारत स्थित ऑफिस आकर अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। दरअसल, न्यूजक्लिक पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के बदले पैसे लेने का आरोप है। न्यूजक्लिक को मुख्य तौर पर सिंघम की ओर से पैसे मिलने का आरोप है। दिल्ली कोर्ट ने चीनी अदालत के नाम फॉर्मल रिक्वेस्ट जारी की थी। पिछले साल भी ED ने सिंघम को समन जारी किया था, लेकिन चीनी अधिकारियों ने तब इस समन को स्वीकार करने से मना कर दिया था। न्यूजक्लिक मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली कोर्ट की ओर से चीनी अदालत के नाम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जारी की गई। इसके बाद ED ने सिंघम के खिलाफ ये कार्रवाई की।</p>



<p>मामले की जांच में जुटी ED </p>



<p>न्यूजक्लिक के खिलाफ ED सहित पांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की थी। उससे पहले दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस से जुड़े अलग-अलग मामलों में जांच कर रही थी। इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने भी इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की।</p>



<p>जानिए क्या है मामला </p>



<p>5 अगस्त 2023: एक रिपोर्ट छपी। इसमें बताया गया कि ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप चीन के प्रोपेगैंडा को प्रमोट करने में जुटे हैं। इन संगठनों की जांच की गई तो सामने आया कि अमेरिकन मिलियनेयर नेविल रॉय सिंघम इसकी फंडिंग कर रहे हैं। टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय उन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, जो दुनिया में चीन की उपलब्धियों का बखान करती हैं।</p>



<p>एक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिंघम के साथ मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक, मैनहटन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सहित कई ग्रुप जुड़े हैं। इनके पास अरबों डॉलर के साधन हैं। सिंघम शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी थॉटवर्क्स चलाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 69 साल के सिंघम शंघाई में बैठते हैं। वहां उनका नेटवर्क यूट्यब पर एक शो चलाता है। इसके लिए शंघाई का प्रोपेगैंडा विभाग भी कुछ पैसा देता है।</p>



<p>7 अगस्त 2023: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में रिपोर्ट का हवाला देकर न्यूजक्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूजक्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की &#8216;नकली मोहब्बत की दुकान&#8217; में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं।</p>



<p>रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया। इनके खिलाफ IPC की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के साथ-साथ यूएपीए की कई धाराएं (13, 16, 17, 18 और 22) भी लगाई गई हैं। धारा 16- आतंकी मामलों से जुड़ी, धारा 17- आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाना, धारा 18- षड्यंत्र की सजा, धारा 22 सी- कंपनियों द्वारा किए गए अपराध की सजा है।</p>



<p>22 अगस्त 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस दिया था। यह नोटिस दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) की याचिका पर दिया गया था। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें न्यूज साइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगाई गई थी।</p>



<p>दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकायस्थ से इस मामले में जवाब तलब किया था।</p>



<p>3 अक्टूबर 2023: दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक से जुड़ी 30 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी की थी। पुलिस ने बताया कि 9 महिलाओं समेत 46 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें पत्रकार उर्मिलेश, औनिंद्यो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, प्रांजय गुहा के अलावा इतिहासकार सोहेल हाशमी भी शामिल हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।</p>



<p>4 अक्टूबर 2023: प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 7 दिन (11 अक्टूबर) की पुलिस रिमांड में भेज दिया। उधर, पुलिस ने न्यूजक्लिक के ऑफिस को भी सील कर दिया।</p>



<p>6 अक्टूबर 2023 : प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। उन्होंने दोनों की गिरफ्तारी और 7 दिन की पुलिस कस्टडी को चुनौती दी। कोर्ट से प्रबीर और अमित को अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहाई देने की मांग की थी। 6 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई हुई, तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।</p>



<p>9 अक्टूबर 2023: हाईकोर्ट में प्रबीर और अमित के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किलों की गिरफ्तारी और रिमांड को कई कानूनी आधारों पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उन्हें वजह नहीं बताई थी। ट्रायल कोर्ट में प्रबीर और अमित के वकील की अनुपस्थिति में रिमांड का आदेश जारी किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस तुषार राव गेडेला ने आदेश सुरक्षित रख लिया।</p>



<p>10 अक्टूबर 2023 : न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।</p>



<p>11 अक्टूबर 2023 : CBI ने प्रबीर पुरकायस्थ के घर की तालाशी ली और पुरकायस्थ की पत्नी से पूछताछ की।</p>



<p>18 अक्टूबर 2023 : सुप्रीम कोर्ट में पुरकायस्थ और अमित ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई हुई। दो जजों की बेंच ने इसे अगले दिन फिर से सुनवाई करने के लिए टाल दिया।</p>



<p>19 अक्टूबर 2023: सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर दूसरे दिन की सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।</p>



<p>न्यूजक्लिक फाउंडर की याचिका पर SC में दीपावली बाद सुनवाई: UAPA केस में अपनी अरेस्ट को चुनौती दी थी, 3 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी</p>



<p>न्यूजक्लिक के फांउडर और एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दीपावली बाद के लिए टाल दी है। प्रबीर और अमित को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। दोनों ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी।</p>



<p>न्यूजक्लिक मीडिया पर UAPA क्यों लगा:क्या चीनी प्रोपेगैंडा फैलाने के लिए मिले 38 करोड़ रुपए; आरोपों की पूरी कहानी</p>



<p>2 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सीनियर अफसरों ने एक मीटिंग की। अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को सुबह 6 बजे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई में न्यूजक्लिक से जुड़े पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू हो गई।</p>



<p>न्यूजक्लिक केस, प्रबीर-अमित को 10 दिन की न्यायिक हिरासत, विदेश से फंड लेने और UAPA के तहत हुई है गिरफ्तारी</p>



<p>दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले कोर्ट ने 9 अक्टूबर को उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।</p>
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