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	<title>Anil Baijal &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
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		<title>कौन होंगे दिल्ली के अगले उपराज्यपाल !</title>
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		<pubDate>Thu, 19 May 2022 08:13:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल के इस्तीफा के बाद नए एलजी के नाम की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो एलजी के लिए जिन चार नामों पर विचार चल रहा है, उनमें सबसे आगे दमन के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ... <a title="कौन होंगे दिल्ली के अगले उपराज्यपाल !" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/who-will-be-the-next-lieutenant-governor-of-delhi/" aria-label="Read more about कौन होंगे दिल्ली के अगले उपराज्यपाल !">Read more</a>]]></description>
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<p><strong>नई दिल्ली। </strong>राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल के इस्तीफा के बाद नए एलजी के नाम की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो एलजी के लिए जिन चार नामों पर विचार चल रहा है, उनमें सबसे आगे दमन के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना, गृह सचिव अजय भल्ला और प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार रहे निपेंद्र मिश्रा का नाम शामिल है।</p>



<p>जानकारी के अनुसार, प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल अभी के समय में दादर नगर हवेली, दमन दीप एवं लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। प्रफुल्ल पटेल नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री होने के दौरान गुजरात में गृहमंत्री रह चुके हैं। दिसंबर 2020 में उन्होंने लक्षद्वीप प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाला था। 2007 के विधानसभा चुनाव में प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस के नेता जीके पटेल को हराया था। वह 2010 से 2012 तक गुजरात के गृह मंत्री रहे हैं। वह पहली बार विधायक बने थे, इसके बावजूद उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी।</p>



<p>वहीं दूसरे नंबर पर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का नाम चल रहा है। 1984 बैच के आईपीएस राकेश अस्थाना को उनके सेवानिवृत्त होने से तीन दिन पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। उनका कार्यकाल दो महीने का बचा हुआ है।</p>



<p>ऐसे में कयास लगाये जा रहे हैं कि उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर उपराज्यपाल के लिए गृह सचिव अजय भल्ला का नाम चल रहा है। 27 अगस्त 2019 को भारत के गृह सचिव बने थे। वह 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने उन्हें एक साल का एक्सटेंशन दिया था।</p>



<p>उपराज्यपाल पद के लिए चल रहे चयन में चौथा नाम नृपेंद्र मिश्रा का चल रहा है। नृपेंद्र मिश्रा 1967 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह यूपी कैडर के अधिकारी रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्ष 2014 से 2019 तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर रहे हैं।</p>
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		<title>सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अहम् शक्तियां केंद्र को सौंपी, केजरीवाल बोले- दुर्भाग्यपूर्ण’ फैसला</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 09:55:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के अधिकारों के मसले पर गुरुवार को व्यवस्था दी कि राजधानी की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) और जांच आयोग गठन का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा, लेकिन सेवा संबंधी अधिकारों का मसला उसने वृहद पीठ को सौंप दिया। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति ... <a title="सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अहम् शक्तियां केंद्र को सौंपी, केजरीवाल बोले- दुर्भाग्यपूर्ण’ फैसला" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/center-to-stay-in-delhi-anti-corruption-bureau-supreme-court/" aria-label="Read more about सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अहम् शक्तियां केंद्र को सौंपी, केजरीवाल बोले- दुर्भाग्यपूर्ण’ फैसला">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के अधिकारों के मसले पर गुरुवार को व्यवस्था दी कि राजधानी की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) और जांच आयोग गठन का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा, लेकिन सेवा संबंधी अधिकारों का मसला उसने वृहद पीठ को सौंप दिया। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने दिल्ली के उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के अधिकारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें कुछ मसलों पर दोनों न्यायाधीशों की एक राय थी, लेकिन अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों (सर्विसेज) को लेकर असहमति के फैसले के कारण इसे तीन-सदस्यीय वृहद पीठ को सौंप दिया गया।</p>
<p><img decoding="async" src="https://static.inkhabar.com/wp-content/uploads/2019/02/supreme-court-1-644x362.jpg" alt="Image result for supreme court à¤à¥à¤à¤°à¥à¤µà¤¾à¤²" /><br />
शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है और एसीबी का अधिकार भी केंद्र के पास रहेगा। केंद्र को जांच आयोग गठित करने का अधिकार भी होगा।  एसीबी, राजस्व, जांच आयोग और लोक अभियोजक की नियुक्ति के मुद्दे पर पीठ की राय एक थी, लेकिन दोनों न्यायाधीश इस मसले पर बंटे दिखे कि संविधान की सूची-दो की इंट्री 41 के तहत राज्य लोक सेवाओं में नियुक्ति और तबादले का अधिकार किसके पास होगा? न्यायमूर्ति सिकरी ने कहा कि संयुक्त सचिव और इसके ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले का अधिकार उपराज्यपाल के पास है, जबकि अन्य अधिकारियों को लेकर दिल्ली सरकार के पास अधिकार है, लेकिन न्यायमूर्ति भूषण ने इस मुद्दे पर असहमति जताते हुए कहा कि यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है।</p>
<p>बिजली बोर्ड और लोकअभियोजक नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है।  गौरतलब है कि गत वर्ष एक नवम्बर को पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गत वर्ष चार जुलाई को संविधान पीठ द्वारा दिल्ली बनाम उपराज्यपाल विवाद में सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की गयी थी। संविधान पीठ ने कहा था कि कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते।</p>
<p><strong>‘दिल्ली में अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण’</strong><br />
नयी दिल्ली।  दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकारों को लेकर उच्चतम न्यायालय के गुरुवार को दिए निर्णय से सकते में आयी आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और राजधानी की जनता के प्रति अन्याय करार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारों को लेकर शीर्ष अदालत के फैसले को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और राजधानवासियों के साथ अन्याय करार दिया है। उन्होंने फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार को अधिकारियों के तबादले का कोई अधिकार नहीं है ऐसे में सरकार कैसे चलेगी?</p>
<p><img decoding="async" src="https://new-img.patrika.com/upload/2018/10/28/kejriwal-main1_3637892_835x547-m.jpg" alt="Image result for supreme court à¤à¥à¤à¤°à¥à¤µà¤¾à¤²" /><br />
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहने पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “40 साल से एसीबी दिल्ली सरकार के पास थी अब नहीं है, अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री से करेगा तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी?” केजरीवाल ने फैसले के बाद आनन-फानन में बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस पार्टी के पास विधानसभा में 70 में से 67 सीटें हों वह अधिकारियों का तबादला नहीं कर सकती, किन्तु ऐसी पार्टी जिसके पास मात्र तीन सीटें हैं वह यह काम कर सकती है। यह कैसा लोकतंत्र और आदेश है? उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग करते हुए कहा कि इस फैसले की समीक्षा के लिए कानूनी राय ली जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “एक-एक फाइल को पास कराने के लिए यदि हमें उपराज्यपाल के पास जाना होगा, तो सरकार काम कैसे करेगी?”</p>
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