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	<title>Ayodhya land dispute &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
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		<title>न्यायमूर्ति बोबडे ने मुख्य न्यायाधीश पद की ली शपथ, जानिए 47वें CJI बनने तक का पूरा सफर</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 04:49:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने सोमवार को देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली।  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति बोबडे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। #WATCH Delhi: ... <a title="न्यायमूर्ति बोबडे ने मुख्य न्यायाधीश पद की ली शपथ, जानिए 47वें CJI बनने तक का पूरा सफर" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/justice-bobde-sworn-in-as-chief-justice-know-complete-journey-till-becoming-47th-cji-news/" aria-label="Read more about न्यायमूर्ति बोबडे ने मुख्य न्यायाधीश पद की ली शपथ, जानिए 47वें CJI बनने तक का पूरा सफर">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone  wp-image-41019" src="http://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2019/11/2e384b02690ef5fe327089d77b3d40a08b343d234ac1f2fce2b9fe81a11ceb9b_1.jpg" alt="" width="925" height="595" srcset="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2019/11/2e384b02690ef5fe327089d77b3d40a08b343d234ac1f2fce2b9fe81a11ceb9b_1.jpg 650w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2019/11/2e384b02690ef5fe327089d77b3d40a08b343d234ac1f2fce2b9fe81a11ceb9b_1-300x193.jpg 300w" sizes="(max-width: 925px) 100vw, 925px" /></p>
<p>न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने सोमवार को देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली।  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति बोबडे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे।</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">#WATCH</a> Delhi: Justice Sharad Arvind Bobde takes oath as the 47th Chief Justice of India. He succeeds Justice Ranjan Gogoi. <a href="https://t.co/Spb5Eys5KS">pic.twitter.com/Spb5Eys5KS</a></p>
<p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1196281784096477191?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">November 18, 2019</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>63 वर्षीय न्यायमूर्ति बोबडे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का स्थान लेंगे। वह 17 महीने तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहेंगे और 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे।</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">LIVE: Swearing-in-Ceremony of the Chief Justice of India Justice Sharad Arvind Bobde <a href="https://t.co/r0ALru3rMh">https://t.co/r0ALru3rMh</a></p>
<p>&mdash; President of India (@rashtrapatibhvn) <a href="https://twitter.com/rashtrapatibhvn/status/1196276931362033665?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">November 18, 2019</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">Delhi: Justice Sharad Arvind Bobde takes oath as Chief Justice of India. <a href="https://t.co/JdacpmNUi4">pic.twitter.com/JdacpmNUi4</a></p>
<p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1196278551772712960?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">November 18, 2019</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>बतौर CJI जस्टिस एस. ए. बोबडे के सामने कई बड़े फैसले होंगे, जिनपर उन्हें फैसला सुनाना होगा। हाल ही में अयोध्या विवाद पर फैसला आया है, लेकिन इसपर पुनर्विचार याचिका दायर होने का भी निर्णय मुस्लिम पक्ष ने लिया है। दूसरी ओर सबरीमाला विवाद को अब बड़ी बेंच को सौंपा गया है, ऐसे में बतौर चीफ जस्टिस वह इस बेंच का हिस्सा होंगे।</p>
<p><img decoding="async" src="https://akm-img-a-in.tosshub.com/sites/aajtak/resources/embed/201911/sc_cji_111819094632.jpg" alt="sc_cji_111819094632.jpg" /></p>
<p><b>सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जानकारी.</b></p>
<p><strong>17 महीने का कार्यकाल</strong><br />
न्यायमूर्ति बोबडे 17 महीने तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहेंगे और 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति बोबडे महाराष्ट्र के वकील परिवार से आते हैं और उनके पिता अरविंद श्रीनिवास बोबडे भी मशहूर वकील थे।</p>
<p><strong>नागपुर में जन्म</strong><br />
* 24 अप्रैल 1956 में महाराष्ट्र के नागपुर में न्यायमूर्ति बोबडे का जन्म<br />
* नागपुर विश्वविद्यालय से कला एवं कानून में स्नातक की उपाधि हासिल की</p>
<p>* 1978 में महाराष्ट्र बार परिषद में उन्होंने बतौर अधिवक्ता अपना पंजीकरण कराया<br />
* 21 साल तक नागपुर पीठ में 21 साल तक सेवाएं दी<br />
* 1998 में न्यायमूर्ति बोबडे वरिष्ठ अधिवक्ता बने</p>
<p><strong>2012 में मुख्य न्यायाधीश बने</strong><br />
न्यायमूर्ति बोबडे ने 29 मार्च 2000 में बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 16 अक्तूबर 2012 को वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। 2013 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने।</p>
<div><strong>पेपर लीक मामले में बनाई समिति</strong></div>
<div>जस्टिस बोबडे ने परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए तमाम अथॉरिटी को हरसंभव कदम उठाने के लिए कहा था. भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं न हों इसके लिए उन्होंने एक समिति भी बनाई है. फिलहाल समिति इस पर अध्ययन कर रही है.</div>
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		<title>राम जन्मभूमि और अयोध्या विवाद, कब और कैसे हुई शुरुआत !</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 08:34:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[नई दिल्ली । अयोध्या विवाद पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जारी निर्णायक सुनवाई सम्पन्न हो जाने की उम्मीद है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मंगलवार को कुछ इसी तरह के संकेत दिए थे। वर्ष 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के ... <a title="राम जन्मभूमि और अयोध्या विवाद, कब और कैसे हुई शुरुआत !" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/ram-janmabhoomi-and-ayodhya-dispute-when-and-how-it-started-news/" aria-label="Read more about राम जन्मभूमि और अयोध्या विवाद, कब और कैसे हुई शुरुआत !">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://hindusthansamachar.in/uploads/videos/8d907a0659962ec088afd49041deda8f74ad45cd70f7363089050051e535646d_1.jpg" /></p>
<p>नई दिल्ली । अयोध्या विवाद पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जारी निर्णायक सुनवाई सम्पन्न हो जाने की उम्मीद है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मंगलवार को कुछ इसी तरह के संकेत दिए थे। वर्ष 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच तीन बराबर भागों में बांटने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी है, जिसपर अब निर्णायक फैसला होना है।</p>
<p>हिंदुओं की पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मस्थली है। हिन्दू धर्म में मान्यता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर विराजमान था। रामलला उसी मंदिर में विराजमान थे। उसी जगह पर मुगल शासक बाबर ने 1528 में मस्जिद का निर्माण करवाया। चूंकि हिंदुओं की यह मान्यता है कि यहां मंदिर थे, जिन्हें तोड़कर बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया, इसलिए यह मसला वर्षों से विवाद की जड़ रहा है। अयोध्या विवाद देश का एक ऐसा विवाद है, जिसपर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।</p>
<p><img decoding="async" class="" src="https://hindusthansamachar.in/uploads/videos/b31f06d03d673dfdeb289bbd206716853d99ad50c715c55253f89f2c1eaf91b3_2.jpg" width="903" height="692" /></p>
<p><strong>क्या है अयोध्या विवाद और कब-कब क्या हुआ-</strong></p>
<p>सन् 1853 को हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। उसके बाद से ये विवाद अनवरत जारी है। राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक-धार्मिक विवाद होने के कारण ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है।<br />
1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अन्दर का हिस्सा और हिन्दुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा।<br />
1949 में अन्दर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगवा दिया।<br />
वर्ष 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में भगवान राम की पूजा अर्चना के लिए विशेष इजाजत मांगी थी। उसी साल महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदुओं की पूजा जारी रखने के लिए मुकदमा दायर किया।<br />
निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांरित करने लिए अपील दायर की।<br />
1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी विवादित स्थल पर मालिकाना हक के लिए कानूनी लड़ाई की जंग में कूद पड़ा और मुकदमा दायर किया।<br />
अयोध्या विवाद में अब विश्व हिंदू परिषद कूद पड़ा और उसने विवादित स्थल का ताला खोलने और रामजन्मभूमि को स्वतंत्र कराने और एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया।<br />
1984 में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्मस्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। एक समिति का गठन किया गया।<br />
वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विवादित स्थल का ताला खुलवा दिया।<br />
एक फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदओं को पूजा की इजाजत दे दी। इस घटना के बाद नाराज मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया।<br />
1989 से यह मुद्दा राजनीतिक हो गया और विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को भाजपा ने समर्थन देकर राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया।<br />
वर्ष 1989 में राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के निकट राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास की इजाजत दे दी।<br />
राजीव गांधी के बाद राम मंदिर का मुद्दा भाजपा ने लपक लिया और 25 सितम्बर, 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा निकाली।<br />
1990 में रथयात्रा पर निकले लालकृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने केंद्र की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था।<br />
अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने विवादित स्थल के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया।<br />
विवाद इतना बढ़ा कि छह दिसम्बर 1992 को हजारों कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और एक अस्थायी मंदिर बना दिया। इस घटना के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में दंगे हुए। इन दंगों में करीब दो हजार लोगों की मौत हो गई।<br />
उसके दस दिन बाद 16 दिसम्बर, 1992 को लिब्राहन आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एम.एस. लिब्राहन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।<br />
लिब्राहन आयोग को 16 मार्च, 1993 तक यानी तीन महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगाए।<br />
1993 में केंद्र के इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। चुनौती देने वाला शख्स मोहम्मद इस्माइल फारुकी थे लेकिन कोर्ट ने इस चुनौती को ख़ारिज कर दिया कि केंद्र सिर्फ इस जमीन का संग्रहक है। जब मलिकाना हक़ का फैसला हो जाएगा तो मालिकों को जमीन लौटा दी जाएगी। हाल ही में केंद्र की ओर से दायर अर्जी इसी अतिरिक्त जमीन को लेकर है।<br />
1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से यह जमीन मांगी लेकिन मांग ठुकरा दी गयी। इसके बाद न्यास ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसे 1997 में कोर्ट ने भी ख़ारिज कर दिया।<br />
2002 में जब गैर-विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां हुईं तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।<br />
2003 में इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर-विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता।<br />
30 जून, 2009 को लिब्राहन आयोग ने चार भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी. चिदम्बरम को सौंपी।<br />
31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए लिब्राहन आयोग का कार्यकाल अंतिम बार तीन महीने अर्थात् 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया।<br />
2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया, जिसमें विवादित भूमि को रामजन्मभूमि घोषित किया गया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे रामजन्मभूमि माना जाता रहा है, उसे हिंदू पक्ष को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहां से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा।<br />
न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्ज़ा रहा है, इसलिए यह हिस्सा निर्माही अखाड़े के पास ही रहेगा।<br />
दो न्यायाधीशों ने यह निर्णय भी दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए विवादित भूमि का एक तिहाई हिस्सा मुसलमान पक्षों को दे दिया जाए लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।<br />
उच्चतम न्यायालय ने 7 वर्ष बाद निर्णय लिया कि 12 अगस्त, 2017 से तीन न्यायधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन करेगी। सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया।<br />
फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। वर्तमान में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है।</p>
<p><img decoding="async" src="https://hindusthansamachar.in/uploads/videos/c6b1a04467606f3cc96b9c6857f9e8337c91ba427a9bc07efa0d054afe6dcd5d_3.jpg" /></p>
<p><strong>16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या दी दलील</strong></p>
<p>बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगले महीने फैसला सुनाएगा। हम तो यही कहना चाहते हैं कि कोर्ट फैसला करे। 70 साल का मामला है। याचिका दायर करने वाले ज्यादातर इस दुनिया में नहीं रहे। नई पीढ़ी इस मामले में शामिल है। हम लोग चाहते हैं कि जो सभी पक्षों ने सबूत पेश किया है, उसी के आधार पर शीर्ष अदालत फैसला करे और सभी फैसला स्वीकार करें।<br />
हिन्दू पक्षकार रामजन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने कोर्ट में कहा कि जब राम का जन्म हुआ था तब इस्लाम का जन्म ही नहीं हुआ था। राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और इस्लाम का कलयुग में हुआ। अयोध्या में आज भी राजमहल है।<br />
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मंगलवार को कहा कि 16 अक्टूबर, 2019 की शाम 5 बजे तक इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। उधर, इस समय अयोध्या में धारा 144 लागू है।</p>
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		<title>अयोध्या विवाद : आखिरी सुनवाई आज, यह होगा तय, पढ़े 10 पॉइंट्स</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 05:49:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[अयोध्या। अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद की उच्चतम न्यायालय में सोमवार से शुरु हो रही सुनवाई की ओर सभी की ​निगाहें सुबह से ही लगी हुई हैं। दिल्ली में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, दो अन्य न्यायमूर्ति की खण्डपीठ सुनवाई करेगी। इसके पूर्व में सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा रिटायर्ड होने ... <a title="अयोध्या विवाद : आखिरी सुनवाई आज, यह होगा तय, पढ़े 10 पॉइंट्स" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/ayodhya-ram-temple-uttar-pradesh-issue-in-supreme-court-hearing-on-monday-what-will-happen-know-in-10-points-news/" aria-label="Read more about अयोध्या विवाद : आखिरी सुनवाई आज, यह होगा तय, पढ़े 10 पॉइंट्स">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://images.inkhabar.com/wp-content/uploads/2018/10/Ayodhya-Ram-Janambhoomi-case-in-Supreme-court.jpg" alt="Ayodhya Ram Janambhoomi case in Supreme court" /></p>
<p>अयोध्या। अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद की उच्चतम न्यायालय में सोमवार से शुरु हो रही सुनवाई की ओर सभी की ​निगाहें सुबह से ही लगी हुई हैं। दिल्ली में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, दो अन्य न्यायमूर्ति की खण्डपीठ सुनवाई करेगी। इसके पूर्व में सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा रिटायर्ड होने के बाद बनी नई पीठ सुनवाई करेगी।</p>
<p>अयोध्या के संत &#8211; धर्माचार्याें में आस जगी है कि कानूनी दांवपेंचों में 69 वर्षों से उलझे इस मसले का हल न्यायालय जल्द ही निकालेगा। श्रीरामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास ने हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत में कहा कि रामजन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। तब देश की स्थिति दूसरी थी। अब मेयर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक हमारे हैं। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। निर्णय से ही मंदिर बनेगा।</p>
<p>देश के हिन्दू समाज और संतों को यह विश्वास था कि मोदी के आने पर ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण होगा| दास ने यह दावा किया कि अगर मोदी अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो संत समाज दबाव देकर राम मंदिर निर्माण के लिए बाध्य करेगा| जनता चाहती है कि मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में पुनः रामराज्य की स्थापना हो, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रहित का चिंतन हो। उन्होंने कहा कि जनता मोदी से आशान्वित है| संत-महात्माओं का भी मोदी को आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि अनेक सरकारों में आंदोलन हुआ, गोलियां खाए लोग जेलों में बंद हो प्रताड़ित हुए, फिर भी संकल्प से हटे नहीं और न आगे हटने वाले हैं| देश का संत समाज अब हर कीमत पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चाहता है और इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा| देश समाज के विकास के साथ हम सब जुड़े हैं। मंदिर निर्माण होकर रहेगा।</p>
<p>विहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि हिंदू समाज राम मंदिर के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनंतकाल तक इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए विहिप गत पांच अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राजधानी दिल्ली में मिलकर उनसे सरकार से इस संबंध में कानून लाने के लिए कहने का अनुरोध कर चुका है। गत पांच अक्टूबर को संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई थी। उसमें यह निर्णय हुआ कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। मुकदमें से जुड़े विहिप पदाधिकारी कारसेवकपुरम् में रह रहे राम लला के सखा त्रिलोकी नाथ पाण्डेय का कहना है कि यदि कोई विशेष बात नहीं हुई और सुनवाई लगातार चली तो मुकदमें का फैसला जल्दी सुनाया जा सकता है। देशहित में इस मुकदमे का फैसला जल्द हो जाना चाहिए। राममंदिर के लिए आमरण अनशन कर सुर्खियों में आए तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि मंदिर के नाम पर हो रही राजनीति समाप्त होनी चाहिए। सरकार से उम्मीद की जा रही है। जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाए।</p>
<p>उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने दूरभाष पर कहा कि उन्होंने पिछले साल अगस्त माह में उच्चतम न्यायालय में शपथपत्र दाखिल कर विवादित धर्मस्थल को हिन्दुओं को सौंपने का आग्रह किया और लखनऊ में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अमन के नाम मस्जिद बनाने का आग्रह किया था। लेकिन कट्टरपंथी विभिन्न प्रकार से बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रिजवी ने कहा कि बाबर के नाम से किसी भी मस्जिद का निर्माण देश में नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस सम्बन्ध में राममन्दिर के निर्माण के लिए आमरण अनशन कर रहे महन्त परमहंस दास से मिलकर समर्थन दिया था। वे मंदिर निर्माण के लिए माहौल तैयार करने के लिए अयोध्या का दौरा समय-समय पर करते रहते हैं । दिगम्बर अखाड़े के महन्त सुरेश दास ने कहा कि हमारे महराज जी दिगम्बर अखाड़े के महन्त रहे रामचन्द्र परमहंस ने वर्ष 1950 में ने फैजाबाद की जिला अदालत में याचिका दाखिल कर रामलला के दर्शन पूजन की अनुमति मांगी। तब से मुकदमा चलता रहा। अब हिन्दुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।</p>
<p>राममंदिर निर्माण के लिए मुहिम चलाने वाले मित्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष बबलू खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा लंबा न खींचा जाए और मंदिर के पक्ष में जल्द फैसला आए| इसके लिए हम दरगाह पर अल्लाह से दुआ करने गए हुए थे। यह विवाद विनाश का कारण है। हम सब भगवान के वंशज हैं। अब हम लोग अपने देश का विनाश नहीं चाहते हैं। अब भगवान श्री राम टेंट से निकल कर भव्य मंदिर में पहुंचें| बबलू खान ने बताया कि दीपावली पर्व के बाद राम जन्मभूमि कार्यशाला में रखे तराशे गए पत्थर पर लगी काईयों को साफ करने का कार्य सैकड़ों मुस्लिम करेंगे|राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य पूर्व सांसद रामविलास दास वेदान्ती ने कहा कि 2019 से मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि कोर्ट में हमारा कोई दबाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब चाहे तब इस मसले का फैसला सुनाए। सभी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। राम जन्मभूमि मंदिर मामले के हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास ने कहा कि बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी राम मंदिर के पक्ष में आने वाला है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वैसे ही तीव्र गति पर श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। न्यायालय सुबूत के आधार पर ही फैसला सुनाएगी और जहां पर मंदिर बनाया जाना है, वह स्थान राम जी का है।</p>
<p><strong>आज तय होगी सुनवाई की रूपरेखा </strong><br />
रामलला विराजमान की ओर से एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड विष्णु जैन बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 29 अक्टूबर को सुनवाई के लिए मामला लिस्ट हुआ है। सोमवार को तय हो पाएगा कि सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी यानी सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान ये साफ हो जाएगा कि चीफ जस्टिस की बेंच ही मामले की सुनवाई करेंगे या कोई और बेंच गठित किया जाएगा।<br />
<strong><br />
जमीन किसकी इसकी होनी है सुनवाई</strong><br />
अयोध्या के राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अयोध्या की जमीन किसकी इस पर अभी सुनवाई की जानी है। लेकिन मामले में एक सीमित सवाल को संवैधानिक बेंच भेजा जाए या नहीं इस पर फैसला आया था दरअसल, मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई थी कि 1994 में इस्माइल फारुकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि मस्जिद में नमाज पढना इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और ऐसे में इस फैसले को दोबारा परीक्षण की जरूरत है और इसी कारण पहले मामले को संवैधानिक बेंच को भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को फैसले में कहा था कि मामले को संवैधानिक बेंच रेफर नहीं किया जाएगा ऐसे में अब मुख्य मुद्दे की सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से कहा था कि मामले को साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण किया जाएगा न कि धार्मिक महत्व के आधार पर देखा जाएगा।</p>
<p><strong>मुख्य मामला जमीन विवाद</strong><br />
राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस मामले में आपराधिक केस के साथ-साथ दिवानी मुकदमा भी चला। टाइटल विवाद से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई हाई कोर्ट ने दिए फैसले में कहा था कि तीन गुंबदों में बीच का हिस्सा हिंदुओं का होगा जहां फिलहाल रामलला की मूर्ति है। निर्मोही अखाड़ा को दूसरा हिस्सा दिया गया इसी में सीता रसोई और राम चबूतरा शामिल हैं बाकी एक तिहाई हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले को तमाम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बहाल कर दिया। इस मामले में टाइटल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और तमाम दस्तावेज के ट्रांसलेंशन किए गए। लेकिन पहले दिन ही सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील कपिल सिब्बल ने ये दलील देकर विवाद खड़ा कर दिया था कि सुनवाई में इतनी जल्दी क्यों है। सुनवाई जुलाई 2019 के बाद होनी चाहिए। उनका इशारा आम चुनाव के बाद सुनवाई करने को लेकर था। सिब्बल का कहना था कि ये साधारण जमीन विवाद नहीं है। वहीं हिंदू पक्षकारों के वकील हरीश साल्वे की दलील थी कि मामला सात साल से पेंडिंग है। कोर्ट को इससे मतलब नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है और जुलाई 2019 तक सुनवाई टालने से गलत संदेह जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जमीन विवाद पेंडिंग है चूंकि मामले को संवैधानिक बेंच रेफर नहीं किया गया ऐसे में सीधे अब जमीन विवाद पर सुनवाई शुरू होगी।</p>
<p>सोमवार को सुनवाई में क्या होगा जानें इन 10 पॉइंट्स में.</p>
<p><strong>1.</strong> अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में सोमवार को क्या होगा ? क्या सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई की रूपरेखा तय हो सकती है?</p>
<p><strong>2.</strong> क्या ये प्रचलित परंपरा है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में संबंधित धर्म से संबंध रखने वाले जज भी बेंच का हिस्सा होते है? जैसे लखनऊ बेंच में?</p>
<p><strong>3.</strong> क्या नई बेंच इस मामले को फिर से पुराने बेंच के सामने भेज सकती है? पुरानी बेंच से केवल जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर्ड हुए है जबकि दो जस्टिस अभी भी कार्यरत है ? मामले को फिर से जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर के पास भेजा जाए और एक नए जज को इस बेंच में इसमें शामिल किया जाए जैसे CJI खुद?</p>
<p><strong>4.</strong> नई बेंच बनने से क्या इस भूमि विवाद में सुनवाई के नए एंगल भी तय किए जा सकते हैं? जैसे इस मामले को संविधान पीठ में सुनवाई के लिए भेजे जाने पर विचार किया जा सकता है?</p>
<p><strong>5.</strong> अगर यही बेंच मामले की सुनवाई करेगी तो फैसला नवंबर 2019 से पहले आ जाएगा क्योंकि CJI जस्टिस रंजन गोगोई नवंबर 2019 में रिटायर्ड होंगे?</p>
<p><strong>6.</strong> इस मामले का असर 2019 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा तो क्या माना जाए कि कोर्ट से इस बाबत गुहार लगाई जा सकती है कि मामले की सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद करें?</p>
<p><strong>7.</strong> क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से मामले को संविधान पीठ में भेजे जाने की फिर से मांग की जाएगी?</p>
<p><strong>8.</strong> अगर फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले नहीं आता तो क्या सरकार अध्यादेश ला सकती है?</p>
<p><strong>9.</strong> लखनऊ हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई में 90 दिनों का वक्त लगा था, अगर इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट रोजाना करता है तो कितना समय लगेगा?</p>
<p><strong>10.</strong> अगर पुरानी बेंच के सामने ये मामला फिर जाता है तो क्या ये हितों का टकराव जैसा नही हो जाएगा जैसे जस्टिस अब्दुल नजीर ने कहा था कि इस्माल फारुखी के फैसले को पुनर्विचार के लिए संविधान पीठ में भेज जाना चाहिए?</p>
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