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	<title>&#8220;Gurmeet Ram Rahim &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
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		<title>पत्रकार हत्याकांड : CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, मरते दम तक जेल में रहेगा बलात्कारी बाबा राम रहीम</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 13:15:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम समेत सभी चार दोषियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट  ने राम रहीम मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया. 16 साल पुराने मामले में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा का ऐलान किया है। इस मामले में राम ... <a title="पत्रकार हत्याकांड : CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, मरते दम तक जेल में रहेगा बलात्कारी बाबा राम रहीम" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/ram-chander-chhatrapati-murder-case-haryana-cbi-special-court-announced-punishment-for-gurmeet-ram-rahim-news/" aria-label="Read more about पत्रकार हत्याकांड : CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, मरते दम तक जेल में रहेगा बलात्कारी बाबा राम रहीम">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="" src="https://static.langimg.com/thumb/msid-67567162,width-400,resizemode-4,imgsize-,/67567162.jpg" width="890" height="665" /></p>
<p>पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम समेत सभी चार दोषियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट  ने राम रहीम मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया. 16 साल पुराने मामले में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा का ऐलान किया है। इस मामले में राम रहीम के अलावा तीन अन्य दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले  डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख की सजा को देखते हुए पंचकूला समेत हरियाणा के उन तमाम शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई जहां डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव है.</p>
<p>हरियाणा पुलिस ने रोहतक की सुनारिया जेल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि रोहतक में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए लगभग 800 जवानों की तैनाती की गई. पुलिस ने सुनारिया जेल के पास 10 बैरियर भी स्थापित किए हैं, जहां पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखेगी और वॉकी टॉकी से वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी देगी. बाबा के समर्थकों पर नजर रखने के लिए हाईवे के अलावा इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है.</p>
<p>इससे पहले सिरसा में कल पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला. सिरसा में दो महिला पुलिसबल की कंपनी समेत कुल 12 कंपनियां बाहर से मंगवाई गई हैं. यहां सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियां को भी अलर्ट पर रखा गया है. इसके अलावा पंचकुला, फतेहाबाद में सुरक्षा सख्त है.</p>
<p>गौरतलब है कि 11 जनवरी को अदालत ने इस मामले में राम रहीम को दोषी करार दिया था. राम रहीम के अलावा 3 और लोगों को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत दोषी ठहराया गया है.</p>
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<div id="mainPlayerDiv-364482_1" class="zg-mainContainer"><b>क्या है पूरा मामला?</b></div>
</div>
</div>
<p>बता दें कि यह पूरा मामला 16 साल पुराना है. 2002 में रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रामचंद्र छत्रपति लगातार अपने समाचार पत्र में डेरे में होने वाले अनर्थ से जुड़ी ख़बरों को छाप रहे थे. उनके परिवार ने इस संबंध में केस दर्ज कराया था. उनकी याचिका पर अदलात ने इस केस  की जांच नवंबर 2003 को सीबीआई के हवाले कर दी थी. 2007 में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था.</p>
<p><strong>खबर प्रकाशित करने पर हुई थी हत्या</strong><br />
गौरतलब है कि वर्ष 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल, छत्रपति अपने समाचार पत्र में डेरा से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते थे। पत्रकार छत्रपति की हत्या के बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया था और बाद में इसे सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। सीबीआई ने 2007 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी और इसमें डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था।</p>
<p><strong>इन धाराओं के तहत दोषियों पर ऐक्शन</strong><br />
पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल को आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश रचने) और 302 के तहत दोषी करार दिया, जबकि कुलदीप सिंह तथा निर्मल सिंह को आईपीसी की धारा 302 ( हत्या की सजा) और 120बी (आपराधिक साजिश) का दोषी बताया। निर्मल सिंह को आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 25 तथा कृष्ण लाल को आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 29 के तहत भी दोषी करार दिया गया।</p>
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		<title>पत्रकार हत्याकांड मामला: राम रहीम समेत 4 लोगों पर आज होगा सजा का ऐलान..</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/journalist-massacre-case-4-people-including-ram-rahim-will-be-announced-today-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 07:02:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[पंचकूला । पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम समेत सभी चार दोषियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट गुरुवार को सजा सुनाएगी। 11 जनवरी को कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम, निर्मल, कुलदीप और किशन लाल का दोषी करार दिया था। राम रहीम इस वक्त दो ... <a title="पत्रकार हत्याकांड मामला: राम रहीम समेत 4 लोगों पर आज होगा सजा का ऐलान.." class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/journalist-massacre-case-4-people-including-ram-rahim-will-be-announced-today-news/" aria-label="Read more about पत्रकार हत्याकांड मामला: राम रहीम समेत 4 लोगों पर आज होगा सजा का ऐलान..">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="" src="https://www.jagranimages.com/images/11_01_2019-rahim_18842031.jpg" alt="Image result for à¤°à¤¾à¤® à¤°à¤¹à¥à¤®" width="885" height="735" /></p>
<p><span class="gmail-storydetails">पंचकूला । पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम समेत सभी चार दोषियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट गुरुवार को सजा सुनाएगी। 11 जनवरी को कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम, निर्मल, कुलदीप और किशन लाल का दोषी करार दिया था। राम रहीम इस वक्त दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है।<br />
</span></p>
<p><span class="gmail-storydetails"><strong>गुरमीत राम रहीम को हो सकती है उम्रकैद की सजा </strong><br />
</span></p>
<p><span class="gmail-storydetails">कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम और किशन लाल को आईपीसी की धारा 120बी, 302 का दोषी ठहराया। कुलदीप और निर्मल को 120बी, 302 और आर्म्स एक्ट का दोषी ठहराया है। धारा 302 में कम से कम उम्रकैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा हो सकती है। फैसले के बाद पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल ने राम रहीम को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की  </span></p>
<p><span class="gmail-storydetails"><br />
<strong>तीन जिलों में सुरक्षा कड़ी</strong><br />
</span></p>
<p><span class="gmail-storydetails">फैसले के मद्देनजर पंचकूला, रोहतक और सिरसा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोहतक में सुनारिया जेल, पंचकूला में सीबीआई कोर्ट और सिरसा में डेरे की सुरक्षा कड़ी कर दी है। रोहतक में इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की टीम पेट्रोलिंग करेगी। जेल के चारों ओर 10 नाके लगाए हैं। ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जाएगी। सिरसा में सीआरपीएफ की दो कंपनियां तैनात की गई हैं। 38 पुलिस नाके लगाए हैं। पंचकूला में रिजर्व आर्म्ड फोर्स तैनात की है। हाई अलर्ट जारी कर धारा 144 लागू की गई है। जिले में 14 नाके लगाए गए हैं।</span></p>
<p><strong>विशेष सीबीआई अदालत में पहुंचे न्यायाधीश</strong></p>
<p>पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले की सुनवाई किसी भी समय शुरू हो सकती है। विशेष सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश कोर्ट में पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच गुरूवार को दस बजे न्यायाधीश कोर्ट में पहुंचे । अदालत परिसर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। करीब 500 मीटर पहले ही वाहनों को रोका गया है और मीडिया को भी 200 मीटर दूर रखा गया है।<br />
सीबीआई कोर्ट द्वारा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, कुलदीप सिंह, किशन लाल, निर्मल सिंह को सजा सुनवाई जाएगी। ड्रिस्टिक अर्टानी पंकज गर्ग ने बताया कि वीडियो कांफ्रेंस की प्रकिया शुरू हो चुकी है, किसी भी समय सुनवाई शुरू हो सकती है।</p>
<p><strong>सिरसा और फतेहाबाद में धारा 144 लागू</strong><br />
इस बीच सिरसा और फतेहाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सिरसा और फतेहाबाद जिलों में धारा 144 लागू है। सिरसा में पुलिस के साथ-साथ सुरक्षा बलों की 12 कंपनियां तैनात की गई हैं। डेरा के आसपास और अन्य संवेदनशील इलाकों में बुधवार को फोर्स द्वारा गश्त लगाई गई। सजा के ऐलान से ठीक पहले फतेहाबाद में भी किलेबंदी कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा के लिए फतेहाबाद में बीएसएफ को भी पुलिस के साथ तैनात किया गया है। डीएसपी धर्मबीर पूनिया ने बताया कि फतेहाबाद में 16 जगह संवेदनशील चिन्हित करके नाके लगाए गए हैं। हर नाके पर आने-जाने वाले वाहनों की चैकिंग की जा रही है।</p>
<p>सिरसा में 38 जगह नाके लगाए गए हैं, जिनमें से 14 अकेले डेरा सच्चा सौदा इलाके में हैं। 38 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, वहीं सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने बुधवार को फ्लैग मार्च भी निकाला। 17 से 19 तक डेरा क्षेत्र में सुरक्षा की कमान सीआरपीएफ के हाथ में होगी। सीआरपीएफ की दो कंपनियां सिरसा पहुंच भी चुकी हैं। हरियाणा पुलिस के जवान पहले की तरह तैनात रहेंगे।</p>
<p><strong>सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला</strong><br />
डीसी प्रभजोत सिंह ने बताया कि पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों पर कड़ी नाकाबंदी के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा में अब एक हजार के करीब लोग हैं, जो हमेशा वहीं रहते हैं और काम करते हैं। इससे ज्यादा लोग नहीं डेरे में नहीं आने दिए जाएंगे। बुधवार को डीएसपी रविंद्र तोमर की कमान में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर बस अड्‌डा, परशुराम चौक, बेगू रोड, डेरा सच्चा सौदा, बाजेकां गांव, हिसार रोड से होते हुए वापस पुलिस लाइन में खत्म हुआ। पुलिस लाइन लौटने के बाद सुरक्षा में तैनात जवानों को कड़े दिशा-निर्देश दिए गए।</p>
<p>बता दें कि हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था को आधार बनाते हुए चारों दोषियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा के ऐलान की गुजारिश कोर्ट से की थी। कोर्ट में अर्जी पर बहस हुई थी और बुधवार को सरकार की अर्जी मंजूर हो गई। कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मीडिया से कहा कि मामले की संवेदनशीलता और प्रदेश में सुरक्षा व कानून व्यवस्था को देखते हुए सीबीआई कोर्ट ने की सरकार की याचिका मंजूर की है। उन्होंने कहा कि पिछली दफा काफी जान-माल का नुकसान हुआ था। गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला समेत कई जगहों पर काफी आगजनी, तोड़फोड़ हुई थी।</p>
<div class="image"><img decoding="async" src="https://static.langimg.com/img/67565612/Master.jpg" alt="" /></p>
<div class="imagecaption"><strong>पिता छत्रपति की फोटो के साथ बेटा</strong></div>
</div>
<p>पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल को आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश रचने) और 302 के तहत मुल्जिम करार दिया है, जबकि कुलदीप सिंह तथा निर्मल सिंह को आईपीसी की धारा 302 ( हत्या की सजा) और 120बी (आपराधिक साजिश) का दोषी करार दिया था। निर्मल सिंह को आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 25 तथा कृष्ण लाल को आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 29 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। कोर्ट 17 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी।</p>
<p><strong>क्या है पत्रकार छत्रपति हत्याकांड? </strong><br />
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड करीब 16 साल पुराना है और डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इसमें आरोपी है। साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छत्रपति अपने समाचार पत्र में डेरा से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते थे। पत्रकार छत्रपति के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था और बाद में इसे सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया था। सीबीआई ने 2007 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी और इसमें डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था।</p>
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		<item>
		<title>राम रहीम को मिली जमानत, लेकिन यहाँ फंसा पेंच</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/cal-high-court-puts-stay-on-mamata-govt-decision-to-issue-money-for-durga-durga-puja-celebration-news/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 11:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[नई दिल्ली : रेप केस में पंचकूला जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को एक मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई। सीबीआई की पंचकूला कोर्ट ने राम रहीम को बेल दी है। हालांकि, वह रेप केस में अभी जेल में ही रहेंगे। राम रहीम को वंध्याकरण मामले में जमानत मिली है। ... <a title="राम रहीम को मिली जमानत, लेकिन यहाँ फंसा पेंच" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/cal-high-court-puts-stay-on-mamata-govt-decision-to-issue-money-for-durga-durga-puja-celebration-news/" aria-label="Read more about राम रहीम को मिली जमानत, लेकिन यहाँ फंसा पेंच">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="rtejustify"><strong>नई दिल्ली :</strong> रेप केस में पंचकूला जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को एक मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई। सीबीआई की पंचकूला कोर्ट ने राम रहीम को बेल दी है। हालांकि, वह रेप केस में अभी जेल में ही रहेंगे। राम रहीम को वंध्याकरण मामले में जमानत मिली है।</p>
<p class="rtejustify">डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम पर एक से एक संगीन मामले हैं। रेप के आरोप में वो सजा काट रहे हैं। लेकिन चार सौ से ज्यादा साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में उन्हें सीबीआई कोर्ट ने राहत दे दी है। राम रहीम और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं  326, 417, 506 और 120बी के तहत आरोप तय हुए थे।</p>
<p class="rtejustify">दरअसल राम रहीम के खिलाफ हरियाणा के ही रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया था कि साधुओं को वो ईश्वर दर्शन कराने की बात करते थे। लेकिन उसके लिए साधुओं के सामने नपुंसक बनने की शर्त होती थी। ज्यादातर साधू ईश्वर दर्शन की लालच में खुद को नपुंसक बनने के लिए समर्पित कर दिया। याची का कहना था कि पीड़ितों को कुछ खास तरह के इंजेक्शन लगाए जाते थे जिसकी वजह से उनके शरीर में कुछ हारमोनल बदलाव हो गए। शरीर में हारमोनल बदलाव की वजह से दूसरे लोग साधुओं का मजाक उड़ाया करते थे।</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">Gurmeet Ram Rahim granted bail by Panchkula CBI court in castration case; he will remain in jail in connection with the rape case. <a href="https://t.co/6b44LFT7L5">pic.twitter.com/6b44LFT7L5</a></p>
<p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1048133095667499008?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">October 5, 2018</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p><strong>400 साधुओं को नपुंसक बनाने से जुड़े केस में मिली जमानत </strong></p>
<p>यौन शोषण मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम को 400 साधुओं को नपुंसक बनाने से जुड़े केस में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है। भले ही कोर्ट ने राम रहीम को जमानत दे दी हो लेकिन उसे रेप केस में अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने साध्वी से रेप मामले में राम रहीम को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।</p>
<p><strong>सीबीआई कोर्ट के विशेष जज जगदीप सिंह ने दी जमानत</strong></p>
<p>सीबीआई कोर्ट के विशेष जज जगदीप सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में राम रहीम को जमानत दी। साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला पहले जज सुनील राठी की अदालत में था हालांकि वहां याचिका रद्द होने के बाद राम रहीम ने जगदीप सिंह की अदालत में याचिका दायर की। अब सवाल सीबीआई जांच पर उठ रहे जो मामले में पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सकी है। फिलहाल जमानत मिलने के बाद भी राम रहीम को कोई राहत नहीं मिली है, उसे जेल में ही रहना पड़ेगा।</p>
<p><strong>रेप केस में जेल में रहेंगे राम रहीम </strong></p>
<p>बता दें कि फरवरी में सीबीआई ने डेरा सच्चा सौदा के सिरसा आश्रम में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में गुरमीत राम रहीम और दो डॉक्टरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर डेरा सच्चा सौदा में 400 से ज्यादा साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। डेरा में साधु रहे हंसराज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जबरन नपुंसक बनाने के मामले में जांच की मांग की थी।</p>
]]></content:encoded>
					
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