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		<title>कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सुनाई फांसी की सजा, फैसले से भारत सरकार हैरान</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 12:10:42 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1200" height="720" src="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2023/10/image-643.png" alt="" class="wp-image-415146" srcset="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2023/10/image-643.png 1200w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2023/10/image-643-768x461.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">दोहा । कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। ये एक साल से कतर की अलग-अलग जेलों में कैद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की है। उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा है कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है उनके नाम हैं- कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टेन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टेन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी, कमांडर सुग्नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश।</p>



<p class="wp-block-paragraph">एक महीने तक परिवार और सरकार को गिरफ्तारी की जानकारी ही नहीं थी</p>



<p class="wp-block-paragraph">कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया। 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की अनुमति दी गई। पहली बार कॉन्सुलर एक्सेस 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के एक महीने बाद मिला। इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया। इसके बाद इन लोगों को हर हफ्ते परिवार के सदस्यों को फोन करने की अनुमति दी गई। दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस दिसंबर में दिया गया।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कतर के नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने वाली कंपनी के लिए काम करते थे</p>



<p class="wp-block-paragraph">भारत के 8 पूर्व नौसैनिक कतर में दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की निजी कंपनी में काम करते थे।दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमिस अल अजमी इसके प्रमुख हैं। उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया। यह कंपनी कतर की नौसेना यानी QENF को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विस प्रदान करती है। कंपनी खुद को डिफेंस इक्विपमेंट्स को चलाने और उनकी रिपेयरिंग व मेंटेनेंस का एक्सपर्ट बताती है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इस वेबसाइट पर कंपनी के सीनियर अधिकारियों और उनके पद की पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि 8 भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद से दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी की वेबसाइट अब मौजूद नहीं है। नई वेबसाइट में कंपनी का नाम दाहरा ग्लोबल है। इसमें कंपनी से QENF का कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, न ही नेवी के पूर्व अफसरों का जिक्र है, जो कंपनी में लीडरशिप रोल में थे।</p>



<p class="wp-block-paragraph">जेल में बंद कमांडर पूर्णेन्दु को कतर में प्रवासी भारतीय सम्मान मिल चुका</p>



<p class="wp-block-paragraph">दाहरा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला था। वह यह पुरस्कार पाने वाले आर्म्ड फोर्सेज के एकमात्र शख्स हैं। उस वक्त दोहा में तब के भारतीय राजदूत पी कुमारन और कतर डिफेंस फोर्सेज इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रमुख ने भी पूर्णेन्दु का स्वागत किया था।</p>



<p class="wp-block-paragraph">जासूसी के दोषी पाए जाने की आशंका</p>



<p class="wp-block-paragraph">कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजे जाने से यह चर्चा है कि उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">स्&#x200d;थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। हालांकि इसमें भी कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है। यह पूछे जाने पर कि उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस साल जनवरी में अपनी वीकली ब्रीफिंग में कहा था कि यह सवाल कतर के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए।</p>
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		<title>बरेली : गोली मारकर हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/bareilly-court-sentenced-in-the-case-of-shooting-and-murder-news-in-hindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 10:17:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[भास्कर ब्यूरोबरेली। आरक्षी की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के मामले में इब्राहिम अफीना गुड्डू अकील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतान देना होगा।बीते 16 साल पहले बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में सिपाही प्रमेंद्र ... <a title="बरेली : गोली मारकर हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/bareilly-court-sentenced-in-the-case-of-shooting-and-murder-news-in-hindi/" aria-label="Read more about बरेली : गोली मारकर हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा">Read more</a>]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="869" height="557" src="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2023/09/whatsapp-image-2022-06-24-at-14810-pm_1659179611.jpeg" alt="" class="wp-image-392686" srcset="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2023/09/whatsapp-image-2022-06-24-at-14810-pm_1659179611.jpeg 869w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2023/09/whatsapp-image-2022-06-24-at-14810-pm_1659179611-768x492.jpeg 768w" sizes="(max-width: 869px) 100vw, 869px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">भास्कर ब्यूरो<br>बरेली। आरक्षी की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के मामले में इब्राहिम अफीना गुड्डू अकील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतान देना होगा।<br>बीते 16 साल पहले बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में सिपाही प्रमेंद्र की गोली लगी जिससे सिपाही कों गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां सिपाही की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इसी कड़ी में स्पेशल जज पीसी एक्ट कोर्ट-1 सुरेश कुमार गुप्ता ने सजा सुनाई। कोर्ट ने फतेहगंज पश्चिमी निवासी दो भाई गुड्डू और अकीना, हिस्ट्रीशीटर इब्राहिम, अकील समेत चार बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हज़ार रुपए जुर्माने की राशि डाली गईं। वही सजा दिलाने में एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह,थाना फतेहगंज पश्चिमी के कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल विक्की ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।</p>



<p class="wp-block-paragraph">वही दूसरा मामला थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र का है जहां बीते 12 दिसंबर 2021 को शाम 7 बजे बृजपाल का भाई खेत में पानी लगाने गया था। इस बीच आरोपी रामनिवास ने बृजपाल के भाई की खेत पर गला दबाकर हत्या कर दी थी। </p>



<p class="wp-block-paragraph">अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट -13 ने दस्तावेज एवं एफएसएल रिपोर्ट परिस्थित साक्ष्य, विवेचक द्वारा की गई गुणवत्ता पूर्ण विवेचना के आधार पर घटना को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। जिसमें न्यायालय ने 302 के तहत आजीवन कारावास व 20 हज़ार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>फतेहपुर : आपराधिक मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/fatehpur-two-accused-in-the-criminal-case-were-sentenced-to-five-years-by-the-court-news-in-hindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 11:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तरप्रदेश]]></category>
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					<description><![CDATA[दैनिक भास्कर ब्यूरो फतेहपुर । जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक आपराधिक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर आरोपित अभियुक्त नौशाद पुत्र शहजादे निवासी पनी मोहल्ला कोतवाली सदर को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठिन कारावास समेत दो हजार के अर्थ दण्ड अदायगी की ... <a title="फतेहपुर : आपराधिक मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/fatehpur-two-accused-in-the-criminal-case-were-sentenced-to-five-years-by-the-court-news-in-hindi/" aria-label="Read more about फतेहपुर : आपराधिक मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img decoding="async" src="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2023/08/WhatsApp-Image-2023-08-24-at-4.39.10-PM.jpeg" alt="" class="wp-image-389805" width="839" height="470" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">दैनिक भास्कर ब्यूरो</p>



<p class="wp-block-paragraph">फतेहपुर । जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक आपराधिक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर आरोपित अभियुक्त नौशाद पुत्र शहजादे निवासी पनी मोहल्ला कोतवाली सदर को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठिन कारावास समेत दो हजार के अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2016 में चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में धारा 457/380 के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ माह पूर्व आरोपित जेल से जमानत पर रिहा हो गया था। तभी से मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था।</p>



<p class="wp-block-paragraph">वहीं अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही अदालत में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसको अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। इसी प्रकार जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने चोरी के एक मामले पर बुधवार को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपित अभियुक्त कुबेर मुराई पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम सथरियांव थाना राधानगर को गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि समेत 500 रुपये अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ स्थानीय थाना पुलिस ने वर्ष 1997 में चोरी के आरोप में मुकद्दमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ बाद अभियुक्त जेल से जमानत पर रिहा हो गया था। लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन था।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सात नवजात बच्चों की कातिल निकली नर्स, कोर्ट सुनाएगा जल्द सजा</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/the-nurse-of-seven-newborns-took-her-life-the-court-will-pronounce-the-sentence-soon-news-in-hindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 13:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[क्राइम]]></category>
		<category><![CDATA[दुनिया]]></category>
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					<description><![CDATA[ब्रिटेन में भारतीय मूल के डॉक्टर ने दावा किया है कि जब उसने नवजात बच्चों को जान से मारने वाली नर्स लूसी लेटबी के बारे में जानकारी दी तो अस्पताल ने उससे माफी मंगवाई थी। ITV न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. रवि जयराम काउंटेस के चेस्टर अस्पताल में काम करते थे। जहां से एक ... <a title="सात नवजात बच्चों की कातिल निकली नर्स, कोर्ट सुनाएगा जल्द सजा" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/the-nurse-of-seven-newborns-took-her-life-the-court-will-pronounce-the-sentence-soon-news-in-hindi/" aria-label="Read more about सात नवजात बच्चों की कातिल निकली नर्स, कोर्ट सुनाएगा जल्द सजा">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2023/08/images-3-1.jpg" alt="" class="wp-image-388766" width="836" height="468" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">ब्रिटेन में भारतीय मूल के डॉक्टर ने दावा किया है कि जब उसने नवजात बच्चों को जान से मारने वाली नर्स लूसी लेटबी के बारे में जानकारी दी तो अस्पताल ने उससे माफी मंगवाई थी। ITV न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. रवि जयराम काउंटेस के चेस्टर अस्पताल में काम करते थे। जहां से एक नर्स के सात नवजात बच्चों को मारने का मामला सामने आया है। डॉक्टर जयराम उन लोगों में शामिल हैं जिनकी मदद से ब्रिटिश अदालत ने शुक्रवार को एक नर्स को सात नवजात बच्चों की हत्या का दोषी ठहराया। सोमवार को उसे सजा सुनाई जाएगी। जयराम ने फैसले के बाद आईटीवी न्यूज से एक इंटरव्यू में कहा- मैं मानता हूं कि समय पर कार्रवाई की गई होती तो चार या पांच बच्चे आज जिंदा होते और स्कूल जा रहे होते।</p>



<p class="wp-block-paragraph">चेतावनी देने वाले डॉक्टर्स को मिली धमकी</p>



<p class="wp-block-paragraph">अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई एक बैठक का हवाला देते हुए ITV ने बताया है कि डॉक्टर्स को लूसी से माफी मंगवाई गई। अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव टोनी चेंबर्स ने 2017 में कहा था- अगर इस मामले में किसी ने उनकी बातें नहीं मानीं तो नतीजा भुगतना होगा। वहीं जब डॉक्टर्स ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देने को कहा तो उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। पुलिस को पहला बच्चा मरने के 2 साल बाद इसकी जानकारी दी गई।</p>



<p class="wp-block-paragraph">जानिए क्या है पूरा मामला</p>



<p class="wp-block-paragraph">शुक्रवार को ब्रिटेन की एक नर्स को 7 नवजात बच्चों की हत्या करने और 6 बच्चों की हत्या करने की कोशिश करने का दोषी पाया गया है। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने शुक्रवार को कहा कि नर्स को सोमवार (21 अगस्त) को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">दोषी पाई गई नर्स लूसी लेटबी 33 साल की है। उस पर पिछले साल अक्टूबर से मुकदमा चल रहा है। उस पर जिन बच्चों की हत्या का जुर्म साबित हुआ है, उनमें अधिकतर या तो बीमार थे या समय से पहले पैदा हुए थे। ये हत्याएं उसने जून 2015 से जून 2016 के बीच उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड के काउंटेस ऑफ चेस्टर अस्पताल में की थी। इस मामले में नर्स को जुलाई 2018 से नवंबर 2020 के बीच तीन बार गिरफ्तार किया गया था। बीच में उसे दो बार छोड़ा भी गया था। नवंबर 2020 में लूसी पर आरोप तय हुए थे। उत्तरी इंग्लैंड में मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट की जूरी 22 दिनों तक चर्चा के बाद फैसले पर पहुंची।</p>



<p class="wp-block-paragraph">सबूत छोड़े बिना हत्या करती थी लूसी</p>



<p class="wp-block-paragraph">प्रॉसिक्यूशन ने बताया- लूसी लेटबी ​​​​​को कमजोर बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। उसने हत्या के ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया, जिनसे कोई खास सबूत नहीं छूटा। लूसी के साथ काम करने वालों ने कोर्ट में बताया कि बच्चों की मौत तब हुई, जब लूसी शिफ्ट में थी। कुछ नवजात बच्चों पर उसी समय हमला हुआ, जब उनके माता-पिता पालने में छोड़कर गए।</p>



<p class="wp-block-paragraph">विश्वास दिलाया कि मौतें प्राकृतिक वजहों से हो रहीं</p>



<p class="wp-block-paragraph">प्रॉसिक्यूटर निक जॉनसन ने कहा कि लूसी अपने सहयोगियों को यह विश्वास दिला देती थी कि मौतें प्राकृतिक वजहों से हो रही हैं। वह अपनी तरफ से बच्चों को नहलाने, कपड़े पहनाने और उनकी तस्वीरें लेने की पेशकश करती थी। वह हर बच्चे की मौत के बाद उत्साहित दिखाई देती थी। लूसी लेटबी के घर से पुलिस को हैंड रिटेन एक नोट मिला था। जिसपर उसने लिखा था &#8216;मैं दुष्ट हूं, मैंने यह किया।&#8217; लूसी ने कोर्ट में कहा कि उसने यह नोट तब लिखा था, जब उसे दो-तीन बच्चों की मौत के बाद क्लर्क का काम दे दिया गया। उसे लगने लगा कि उसने कुछ गलत किया है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>फतेहपुर : तीन मामलो में न्यायालय ने सुनाई सजा</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/fatehpur-court-sentenced-in-three-cases-news-in-hindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 06:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तरप्रदेश]]></category>
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					<description><![CDATA[दैनिक भास्कर ब्यूरो फतेहपुर। हर वर्ष हजारो मुकदमे थानों में लिखे जाते हैं जिनमे निस्तारित मुकदमों की संख्या बेहद कम है। अधिकतर मुकदमे पैरवी की वजह से अटके रहते हैं। जिले की मानिटरिंग सेल ने न्यायालय में अपराधियों के सबूत गवाह पेश कर तीन मामलो में सजा सुनवाई । जेएम0 न्यायालय खागा द्वारा थाना धाता, ... <a title="फतेहपुर : तीन मामलो में न्यायालय ने सुनाई सजा" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/fatehpur-court-sentenced-in-three-cases-news-in-hindi/" aria-label="Read more about फतेहपुर : तीन मामलो में न्यायालय ने सुनाई सजा">Read more</a>]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">दैनिक भास्कर ब्यूरो</p>



<p class="wp-block-paragraph">फतेहपुर। हर वर्ष हजारो मुकदमे थानों में लिखे जाते हैं जिनमे निस्तारित मुकदमों की संख्या बेहद कम है। अधिकतर मुकदमे पैरवी की वजह से अटके रहते हैं। जिले की मानिटरिंग सेल ने न्यायालय में अपराधियों के सबूत गवाह पेश कर तीन मामलो में सजा सुनवाई । जेएम0 न्यायालय खागा द्वारा थाना धाता, जनपद- फतेहपुर में जनवरी 2001 में पंजीकृत अभियोग में 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बड़का केवट पुत्र प्रान केवट, सैदपुर, थाना- धाता, जनपद फतेहपुर को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जेल में बितायी गई अवधि की सजा एवं 1200/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इसी प्रकार थाना धाता में 2008 में पंजीकृत अभियोग पर आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश पुत्र केशपाल सोनकर, गढ़वा, थाना- किशनपुर, जनपद- फतेहपुर को धारा- 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जेल में बितायी गई अवधि की सजा एवं 1500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। इसी क्रम में 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त भभूति पुत्र चन्द्रपाल, नि. अकिलपुर ऐराना, थाना- खागा, जनपद- फतेहपुर को धारा- 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जेल में बितायी गई अवधि की सजा एवं 1200/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।</p>
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