भास्कर समाचार सेवा

मुजफ्फरनगर। विकास भवन सभाकक्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के क्रम में जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में। जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आहूत हुयी, जिस मे जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी, द्वारा बैठक का संचालन करते हुए, सदस्य एवं नामित सदस्यो को विभागीय विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु 79.56 तथा शहरी क्षेत्र हेतु 64.43 प्रतिशत आबादी को आच्छादित करने का प्राविधान है जो पूर्ण है। समय-समय पर प्रचलित राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाता रहता है, जिनमें से अपात्रों को निकालकर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पात्र परिवारो को सम्मिलित करने की कार्यवाही की जाती रहती है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनसुनवाई के अन्तर्गत राशन कार्ड आवेदनो को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाये। अध्यक्षा, नगर पालिका परिषद्, मीनाक्षी स्वरूप द्वारा अपेक्षा की गयी कि वितरण को गुणवत्तापरक और शत् प्रतिशत प्रभावी बनाना सुनिश्चित कराया जाये। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी अवगत कराया कि कतिपय पात्र परिवार उनसे राशन कार्ड बनवाने हेतु अनुरोध करते है। जिला पूर्ति अधिकारी, द्वारा वितरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में सिंगल स्टेज व्यवस्था से परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से शत् प्रतिशत खाद्यान्न उचित दर दुकानों पर पहुँचाया जा रहा है, जिसका सत्यापन ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक से होने के उपरान्त ई-पॉस मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर वितरण होता है, जिसका प्रतिशत 99.99 है। वर्तमान में पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूँ तथा 21 किग्रा0 चावल प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। प्रत्येक तीन माह में मात्र अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी वितरित करायी जाती है। कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चो को 997 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी कर आच्छादित किया गया है। स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत 50 उचित दर दुकानें आवंटित हुयी है तथा जनपद की कुल 844 दुकानों में से 275 उचित दर दुकानें महिलाओं को आवंटित है। उचित दर दुकानों की आर्थिक व्यवहार्यता बढाने के लिए उन्हें पीएमवाणी, जनसुविधा केन्द्र आदि कार्य करने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 2532 पात्र परिवारो को मौके पर राशन कार्ड निर्गत कराये गये है। और उज्ज्वला योजना के 11744 परिवारो को उज्जवला योजना से लाभान्वित कराया गया। सदस्य होतीलाल शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय सबल परिवार उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है, जिसपर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सत्यापन से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि पात्र परिवारो को लाभान्वित कराने हेतु हम कटिबद्ध है, इस क्रम में राशन कार्डों का सघन सत्यापन अपेक्षित है। सदस्य, राजीव कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि निराश्रित/विधवा महिलाओ, जिन्हें राशन कार्ड जारी नहीं है, को राशन कार्ड जारी कराये जाए। जिसपर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पात्रता/शर्तों से अवगत कराते हुए आवेदन उपरान्त राशन कार्ड जारी करने हेतु आशान्वित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा जानकारी की गयी कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी को कितना-कितना खाद्यान्न कितने मूल्य पर दिया जाता है जिसपर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पुनः अवगत कराया गया कि वर्तमान में पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूँ तथा 21 किग्रा0 चावल प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजना उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन (ई-कांटा) लिंक ई-पॉस मशीन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओ द्वारा वितरण किया जायेगा। इस हेतु तहसीलवार व्यवस्था/तैयारी की समीक्षा जिलाधिकारी के निर्देशानुसार तहसीलवार हो चुकी है। उक्त प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन (ई-कांटा) लिंक ई-पॉस मशीन माह फरवरी, 2024 में प्राप्त होकर माह मार्च, 2024 में उक्त से वितरण सम्भावित है। उक्त योजना का जिलाधिकारी द्वारा वृहद प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया तथा उक्त के लाभ जनसामान्य तक पहुँचाने के निर्देश भी दिये। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अन्त में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता एवं अपात्रता के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया,बैठक में सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।