UP: सर्पदंश से मौत पर मुआवजा, योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से हो रही मौतों पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित किया है। इसके लिए शासन ने सूबे के सभी डीएम को निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अब सर्पदंश के मृतक आश्रितों को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी। ताकि मृतकों के परिवार और उनके आश्रितों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

7 दिनों के अंदर ही दी जाएगी आर्थिक सहायता
इसमें खास बात यह है कि अब आश्रितों को सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगें। बल्कि घटना के 7 दिनों के भीतर ही उन्हें आर्थिक सहायता दे दी जाएगी। इसके लिए शासन ने निर्देश भी जारी कर दिया है। ताकि मृतकों के परिजनों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जा सके।

अब बिसरा रिपोर्ट का नहीं करना होगा इंतजार
गोरखपुर कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने बताया कि दरअसल, पहले सर्पदंश के मामलों में मृतकों के परिजनों को बिसरा रिपोर्ट के ​जरिए यह प्रमाणित करना पड़ता था कि मृत्यु सर्पदंश से ही हुई है। अधिकांश मामलों में जानकारी के अभाव में या तो पोस्टमार्टम ही नहीं होते हैं, या फिर उनका बिसरा सुरक्षित नहीं किया जाता था। अगर होते भी थे तो लैब से उसकी रिपोर्ट आने में लंबा वक्त लग जाता है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मिलेगी आर्थिक मदद
ऐसे में मृतकों के आश्रितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए काफी समय इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए अब उनके परिजन की मौत सर्पदंश से ही हुई है, इसके प्रमाण के लिए बिसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मृत्यु के बाद मृतक का पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही 7 दिनों के अंदर उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी।

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