अब अभिनेता रजनीकांत की पत्नी पर बेंगलुरु में चलेगा जालसाजी का केस, जानिए पूरा मामला

-सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश ख़ारिज किया

नई दिल्ली (हि.स.)। मशहूर अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लता के खिलाफ जालसाजी का मामला बहाल कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें लता के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया गया था।

अब बेंगलुरु में लता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 199, 196, 420 और 463 के तहत आपराधिक केस का रास्ता खुल गया है। मामला रजनीकांत अभिनीत तमिल फिल्म कोचादियान से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म का निर्देशन सौंदर्या रजनीकांत ने किया था।

याचिकाकर्ताओं एड ब्यूरो के अबीरचंद नाहर और मधुबाला नाहर ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट में दस करोड़ रुपये का निवेश किया था। उन्हें तमिलनाडु में फिल्म के कलेक्शन का 20 फीसदी और कमीशन का 12 फीसदी मिलना था, लेकिन फिल्म के निर्माता मीडिया वन ने उन्हें तय रकम नहीं दी। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने लता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 में लता के खिलाफ धोखाधड़ी और झूठे सबूत देने के मामलों को रद्द करने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है।

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