नई दिल्ली । लोकसभा चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में 29 अप्रैल को बुलाया है। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार आप विधायक को 29 अप्रैल को पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराना जारी रखने के लिए कहा गया है। अमानतुल्ला से केंद्रीय एजेंसी ने पिछले सप्ताह लगभग 13 घंटे तक पूछताछ की थी।
दिल्ली की एक अदालत ने खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन की अनदेखी करने के लिए एजेंसी द्वारा दायर किए गए मुकदमे में जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने अदालत में पेश होने के बाद खान को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा कर दिया।
आप नेता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने पहले कहा था कि खान के खिलाफ ईडी का मामला फर्जी है और पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इंकार करने के बाद 18 अप्रैल को खान एजेंसी के सामने पेश हुए थे।
तभी ईडी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले आप विधायक खान ने दावा किया था कि जब वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने नियमों का पालन किया और कानूनी राय लेने के बाद और 2013 में आए नए अधिनियम (बोर्ड के लिए) के अनुसार सबकुछ किया था।