चुनाव से पहले इमरान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना के आरोप तय, जानिए पूरा मामला

इस्लामाबाद(ईएमएस)। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को बड़ा झटका लगा है। एंटी करप्शन कोर्ट ने तोशाखाना मामले में उन्हे दोषी करार दिया है। इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने एफआईआर दर्ज की है। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में मामले की सुनवाई की जहां पर इमरान खान कैद हैं। आरोप जब पढ़े जा रहे थे तब इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। एक दिन पहले कोर्ट ने बुशरा बीबी के अदालत में पेश नहीं होने की वजह से अभियोग तय करने की कार्यवाही टाल दी थी।


इमरान खान को ईसीपी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर को अयोग्यता के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसी कोर्ट ने लगभग 60 अरब रुपये के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी सुनवाई की। इस मामले में पूर्व प्रथम दम्पति आरोपी है और अदालत उन पर अभियोग लगाने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया क्योंकि बीबी को मामले की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसे अदालत के आदेश पर उन्हें सौंप दिया गया। अलग से, अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, उनकी पत्नी को मामले में पहले ही गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल गई थी। मामला इस आरोप से जुड़ा है कि इमरान खान ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए यूरो190 मिलियन जमा करने में विफल रहे। इसके बजाय उन्होंने एक प्रॉपर्टी टाइकून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर लगाए गए 460 अरब रुपये के जुर्माने के खिलाफ उस राशि को आंशिक रूप से समायोजित करने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति दी। आगे आरोप हैं कि टाइकून ने अल-कादिर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 56 एकड़ से अधिक भूमि प्रदान की, जिसे अल-कादिर ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया था। इसमें खान और बीबी दोनों ट्रस्टी हैं।प्रॉपर्टी डेवलपर मलिक रियाज हुसैन, उनके बेटे अली रियाज, खान के दो पूर्व सहयोगी जिनमें नेता शहजाद अकबर और जुल्फिकार बुखारी, बीबी की दोस्त फराह गोगी और वकील जिया मुस्तफा भी मामले में सह-आरोपी हैं। वहीं अदालत में उपस्थित नहीं होने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और सभी संपत्तियों और बैंक खातों को जब्त करने का आदेश भी दिया। अदालत ने अधिकारियों को आरोपियों के नाम पर पंजीकृत सभी वाहनों को जब्त करने का भी आदेश दिया और उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया।


बता दें कि एनएबी के एफआईआर के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों से कुल 108 उपहार मिले, जिनमें से उन्होंने 58 को अपने पास रख लिया था। इन उपहारों में सऊदी क्राउन प्रिंस की ओर से दिया गया एक आभूषण सेट भी शामिल था, जिसे जोड़े ने तोशाखाना में जमा करने के बजाय कम कीमत पर अपने पास रख लिया। तोशखाना को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत एक फ़ारसी शब्द जिसका अर्थ है खजाना घर, सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार जमा किया जाना चाहिए। पहले जोड़े के मामले में, वे या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर प्राप्त किया। यह मामला एक अन्य तोशखाना मामले से अलग है, जिसमें इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा अयोग्य ठहराया गया था और बाद में राज्य उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय को छिपाने के लिए उसकी याचिका पर दोषी ठहराया गया था।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें