पन्नीरसेल्वम को बड़ा झटका : मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, अन्नाद्रमुक के चुनाव चिह्न व झंडे के इस्तेमाल पर रोक

चेन्नई (तमिलनाडु) (हि.स.)। तमिलनाडु के बड़े राजनीतिक दल अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) के चुनाव चिह्न और पार्टी के झंडे का इस्तेमाल करने के मामले में पार्टी के निष्कासित नेता ओ. पन्नीरसेल्वम को मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले पन्नीरसेल्वम को अदालत ने पहले भी उन्हें आधिकारिक लेटरहेड और ध्वज का उपयोग करने से रोक दिया था। हाईकोर्ट ने उन्हें एआईएडीएमके के चुनाव चिह्न- ‘दो पत्तियों’ के इस्तेमाल की इजाजत भी नहीं दी थी।

मद्रास हाईकोर्ट में गुरुवार को न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने पन्नीरसेल्वम की तरफ से दायर तीनों अपील खारिज कर दिए। हालांकि, पीठ ने पन्नीरसेल्वम को एकल पीठ में दोबारा अपील करने की स्वतंत्रता भी दी। पन्नीरसेल्वम ने 07 नवंबर, 2023 को पारित एकल पीठ आदेश के खिलाफ अपील की थी।

हाईकोर्ट की एकल पीठ का आदेश एआईएडीएमके महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी की तरफ से दायर याचिका पर आया था। न्यायमूर्ति एन. सतीशकुमार ने नवंबर, 2023 में अंतरिम आदेश पारित किया था। पनीरसेल्वम ने इस आदेश के खिलाफ दो जजों की पीठ में अपील की थी। इस पर खंडपीठ ने कहा, ‘हम अपीलकर्ता पन्नीरसेल्वम के साथ-साथ प्रतिवादी (पलानीस्वामी) के तर्कों के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं करेंगे। एकल पीठ के न्यायाधीश ने 30 नवंबर, 2023 तक अंतरिम रोक लगाई थी।’

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