नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सीबीआई की ओर से विशेष वकील डीपी सिंह पैरवी की।
वहीं, केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखीं। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असल सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं हो सकती थी। एक महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 जुलाई की सुनवाई में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता सहित बाकी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई है।