
लखनऊ. देशभर में मकर संक्रांति की धूम है। लोग यह त्योहार आने से 5-6 दिन पहले ही पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम शहरों में लोग मकर संक्रांति पर सुबह शाम पतंग उड़ाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिना अनुमति के पतंग उड़ाना भी अपराध है। इसके लिए आप पर जुर्माना भी लग सकता है। कानून के अनुसार पतंग उड़ाने के लिए आपके पास लाइसेंस लेना जरूरी है। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934-2 (1) में इसका उल्लेख है। इस एक्ट के तहत पतंग, बैलून समेत उड़ाई जाने वाली सभी वस्तुओं के निर्माण, मरम्मत, उड़ाने के लिए लाइसेंस रखना जरूरी है। ऐसा न करने पर 10 लाख का जुर्माना और दो साल की जेल की सजा व दोनों का प्रावधान है। हालांकि, पिछले साल सरकार ने एक्ट में संशोधन किया है। संशोधन के तहत विमान में विस्फोटक आदि ले जाने से संबंधित जुर्म में एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रविधान कर दिया है लेकिन पतंग उड़ाने से संबंधित नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 2 (1) में कहा गया है कि वायुयान से ऐसी कोई मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलंब प्राप्त कर सकती है। इसके अंतर्गत बैलून, चाहे स्थिर हो या अस्थिर वायु-पोत, पतंग, ग्लाइडर और उडड्यन मशीनें आती हैं। यह कानून पूरे देश में और सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू है। इसके तहत बिना लाइसेंस के पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर 10 लाख तक का जुर्माना और दो वर्ष का कारावास भी हो सकता है।
लाइसेंस के लिए पत्र
इस सिलसिले में भारतीय थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी ने देश के पांच लॉ कॉलेजों (महाराष्ट्र नेशनल लॉ कॉलेज, एमएनएलयू मुम्बई, सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल- नोएडा, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी- रायपुर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी-बैंगलोर और द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च-हैदराबाद) के छात्रों ने नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू और डीजीसीए को पत्र लिखकर पतंग उड़ाने से संबंधित लाइसेंस प्रदान करने की बात कह चुके हैं।