लखीमपुर खीरी केस में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष की अंतरिम जमानत की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है। अदालत ने उन्हें दिल्ली आने की इजाजत दे दी है। बात दें कि इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को अंतरिम जमानत दी थी। तब कोर्ट ने उन्हें उत्तर प्रदेश और दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया था।
दरअसल, आशीष ने बीमार मां की देखभाल और बेटी के इलाज के लिए दिल्ली आने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए इजाजत दी है।
हालांकि, कोर्ट ने शर्त लगाई है कि वह किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेगा। इसके अलावा, आरोपी मीडिया को संबोधित नहीं करेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूपी में प्रवेश पर रोक जारी रहेगी।