नई दिल्ली। मॉडर्न जमाने में भी लोगों की सोच काफी हद तक सीमित है। तभी आज भी लड़की के पैदा होने पर ज्यादा खुशियां नहीं मनाई जाती है। ऐसे में उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली योजना Mukhyamantri Laadli Yojana शुरू की है। इसमें लड़की के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक राज्य सरकार की ओर से 36 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। जो उसे अलग—अलग चरणों में दिए जाते हैं। तो क्या है योजना और कैसे लें इसका लाभ, जानें विवरण।
बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने की कोशिश
बेटियों के पैदा होने पर अक्सर लोग उनका तिरस्कार करते हैं। इसी के चलते बेटियों की संख्या में कमी आ रही है। दिल्ली सरकार ने बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के मकसद से मुख्यमंत्री लाडली योजना (Mukhyamantri Laadli Yojana) की शुरुआत की है। इसमें बच्चियों के जन्म और पढ़ाई के विभिन्न चरणों में सरकार उन्हें आर्थिक मदद देगी। इसके तहत बैंक खाते में रकम डाली जाएगी जिसे बच्ची के 18 साल के होने के बाद उनकी जरूरत के हिसाब से निकाला जा सकेगा। योजना के तहत बच्चियों को कुल 35 से 36 हजार रुपए दिए जाते हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना से बच्चियों के जन्म के बाद पंजीकरण कराने का ट्रेंड बढ़ेगा।
जन्म के समय मिलती है पहली किस्त
इस योजना के तहत सबसे पहली किस्त बच्ची जन्म के समय दी जाती है। जिन लड़कियों का जन्म अस्पताल में होता है उस वक्त उन्हें 11 हजार रुपए दिए जाते हैं। जबकि बेटी के घर पर जन्म लेने पर उसे 10 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद सरकार की ओर से आर्थिक मदद बच्ची के पहली कक्षा में दाखिला लेने पर दिया जाता है। ये लाभ छठी, नौंवी, दसवीं और फिर 12वीं कक्षा में जाने पर भी दिया जाता है। सरकार की ओर से हर बार 5—5 हजार रुपए दिए जाते हैं।
योजना से जुड़ी शर्तें
लाडली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। बच्ची के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ एक परिवार में दो लड़कियों के जन्म पर ही मिल सकता है। बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है उसे दिल्ली सरकार की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आवेदन करने के दौरान बच्ची के माता—पिता को दिल्ली में तीन साल से रहने का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली/पानी के बिल आदि), आय प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) बच्ची के परिवार की तस्वीर, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में) और आधार कार्ड की जरूरत होगी। योजना का लाभ वहीं लोग ले सकेंगे जब सही समय पर योजना के लिए आवेदन किया गया हो। इसलिए अगर बच्ची ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है तो स्कूल में एडमिशन के 90 दिन के अंदर आवेदन करना जरूरी है। अगर बच्ची का अभी जन्म हुआ है तो एक साल के अंदर लाडली (Ladli) योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन
लाडली योजना के तहत आवेदन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल एवं दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय से भी संपर्क करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्कीम में बच्ची के 18 साल के होने तक उसके बैंक अकाउंट में जमा रकम का प्रबंधन SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करती है। वहीं बेटी के 18 साल पूरे होने एवं 10वीं की परीक्षा पास कर लेने या 12 वीं कक्षा में एडमिशन के वक्त इस रकम को निकाला जा सकता है।