हजारीबाग केस में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को मिली जमानत, जानें पूरा मामला

रांची (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सोमवार को रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड के दो अलग-अलग मामलों में मिली सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी को हजारीबाग केस में जमानत दे दी, जबकि रामगढ़ केस में सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि निर्धारित की है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है। एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें पांच साल की सजा मिली थी। वहीं दूसरे मामले में चार जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के चौथे मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई है।

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