मुंबई, (ईएमएस)। बॉलीवुड अभिनेता और बिग बॉस फेम अरमान कोहली अपनी एक्टिंग को लेकर कम और विवादों को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। अरमान पर ड्रग्स से लेकर गर्लफ्रेंड की पिटाई तक के कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरमान कोहली को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पिटाई के मामले में दो विकल्प दिए हैं.
कोर्ट ने साफ कहा, या तो एक्स गर्लफ्रेंड को पैसे दो या फिर जेल जाओ। यह मामला साल 2018 का है जब अरमान कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरमान कोहली को दो विकल्प दिए हैं. किसी भी तरह, अभिनेता को पूर्व प्रेमिका नीरू को 50 लाख रुपये का भुगतान करके समझौता करना चाहिए या जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिलहाल इस मामले में अभिनेता का रिएक्शन सामने नहीं आया है. उधर कोर्ट ने अभिनेता के वकील को अपना विकल्प बताने के लिए 18 जुलाई तक का समय दिया है. आपको बता दें कि नीरू रंधावा ने 2018 में अरमान कोहली के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
उस वक्त अरमान को धारा 323, 504 और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया था. शिकायत में नीरू ने कहा था कि वह और अरमान तीन साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों मुंबई के सांताक्रूज़ में स्थित एक इमारत की फ्लैट में एक साथ रहते थे। अरमान ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और उनका सिर दीवार पर दे मारा. उस वक्त कोर्ट ने अरमान कोहली से हलफनामा देने को कहा था कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और नीरू को 50 लाख रुपये देंगे. लेकिन अभिनेता ने ऐसा नहीं किया. अब एक बार फिर नीरू कोर्ट पहुंची हैं. इस बार अगर अरमान ने पैसे नहीं दिए और कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया तो उन्हें जेल में समय बिताना होगा.