जालौन। जनपद में 25 साल पुराने हत्या और लूट के मामले में शनिवार को न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दाेषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 60 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। दाेषी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में 12 साल पहले एक दाेषी को भी आजीवन कारावास की सजा हुई थी।
इस मामले की पैरवी करने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम ने शनिवार काे यह बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के एट-कोंच रोड स्थित ग्राम अंडा के पास 26 मार्च 1999 को मुश्ताक व सलीम तथा अयोध्या प्रसाद से कोंच जा रहे थे। तभी अयोध्या प्रसाद और सलीम ने अपने ही साथी मुश्ताक के ऊपर हथौड़े से हमला करते हुए पीट-पीटकर घायल कर दिया था। उसकी एचएमटी घड़ी, मोटरसाइकिल जंजीर एवं दाे हजार रुपये लूट लिए थे। साथ ही उसे घायल हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच में भर्ती कराया था। उसकी स्थिति देखते हुए उसे झांसी रेफर कर दिया था, जहां उसकी मृत्यु हाे गई थी। इस मामले में 27 मार्च 1999 को अज्ञात लोगों के खिलाफ मृतक के भाई ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचना के बाद इसमें मृतक मुश्ताक के साथी अयोध्या प्रसाद, सलीम उर्फ डब्लू और सलीम ड्राइवर का नाम सामने आया था। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में चार्जसीट दाखिल की थीं।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 12 गवाह पेश किए गए थे। इसमें 16 जनवरी 2012 को एक अभियुक्त अयोध्या प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि इस मामले में एक अन्य आरोपी सलीम ड्राइवर को दोष मुक्त कर दिया था। एक अभियुक्त सलीम उर्फ डब्लू ने 313 के बयानों के वक्त अपने आपको नाबालिक बताया था, जिसकी पत्रावली पेश की गई थी, जो वाद सुनवाई के दौरान निरस्त कर दिया गया। इस मामले में अभियुक्त सलीम की निशानदेही पर मृतक की घड़ी वह हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा बरामद हुआ था। कुल 14 चोटें मृतक के शरीर पर आई थी। इस मामले में सुनवाई पूरी हुई। साथ ही सलीम उर्फ डब्लू को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर स्पेशल न्यायालय डकैती कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार ने आईपीसी धारा 302, 394 में बालिग साबित होने पर आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।