
अगर आप हेलमेट, बाइक पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाने के आदी हैं तो इन गलत आदतों को जल्द बदल लें। इसमें शहर के 132 चौरहों पर 24 घंटे 700 कैमरे आप पर नजर रखेंगे। कोई भी हरकत जो नियमों के खिलाफ है, वह आपकी जेब खाली करा देगी। दरअसल, शहर में 132 चौरहों पर ऑन लाइन चालान शुरू हो गया है। इसमें स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठे 12 से ज्यादा लोग इन कैमरों पर नजर रखेंगे।
मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम गुरुवार से लागू हो गयी है । 132 शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से यातायात नियम तोड़ने वाले वाहनों की फोटो ऑटोमेटिक खिंच जाएगी। इसे एनआईसी से जुड़ा आईटीएमएस सर्वर वाहन नंबर के आधार पर चालान करेगा। इसका मैसेज भी तत्काल वाहन स्वामी के आरटीओ में रजिस्ट्रर्ड मोबाइल पर चला जाएगा। इसमें चालान होने की वजह, समय व चालान की राशि का ब्यौरा फोटो सहित होगा।
52 चौराहों पर पहले से व्यवस्था
यह सिस्टम नया नहीं है। अभी तक शहर के 52 चौराहों पर यह व्यवस्था लागू थी। इसमें 80 चौराहों को शामिल किया गया है। शहर के छोटे बड़े 511 चौराहें है। एसीपी यातायात सैफुद्दीन बेग के मुताबिक अब शहर के यातायात का संचालन आईटीएमएस के माध्यम से किया जाएगा। शहर के सभी प्रमुख चौराहों के साथ ही मुख्य बाजारों में यातायात कर्मी फोटो खींच कर चालान करेंगे। चालान से बचने के लिए लोगों को यातायात नियम पालन करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जागरूक भी किया जाएगा।
वाहन नंबर का डाटा न होने से रुका था काम
एनआईसी से कई छोटे शहरों के वाहनों का डाटा न मिल पाने से चालान प्रक्रिया में दिक्कत आ रही थी। इसके लिए कई बार यातायात विभाग ने संबंधित आधिकारियों को पत्र लिखे थे। मुख्यमंत्री के हर शहर में आईटीएमएस लागू करने के आदेश आते ही एनआईसी से सभी वाहनों का डाटा उपलब्ध हो गया। इससे आनलाइन चालान की प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू हो जाएगी।
इन नियमों को तोड़ने वालों पर विशेष निगरानी
- ट्रैफिक रूकने के समय जेबरा लाइन के बाहर अगर गाड़ी रही तो होगा चालान।
- दो पहिया पर दोनों सवारियों (चार वर्ष से ऊपर) के हेलमेट व तीसरी सवारी।
- निर्धारित गति सीमा से तेज चलाने वाले वाहन चालक
- चार पहिया वाहन में शीट बेल्ट।
- वाहन चलाते वक्त नशा व मोबाइल का प्रयोग करने वाले।
- नाबालिग के हाथ में वाहन।
- एकल दिशा व रॉग साइड में चलने वाले।
नियम तोड़ने पर यह लगेगा जुर्माना
- हेलमेट न पहनने पर 1000
- सीट बेल्ट न लगाने पर 1000
- गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात पर 5000
- खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000
- इंश्योरेंस न होने पर 2,000
इनकी भी जेब खाली होगी
दोपहिया सवार को स्टंट करते हुए पकड़े जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
ध्वनि, वायु प्रदूषण, कारों पर डार्क फिल्म आदि मसलों पर दस हजार रुपये की पेनाल्टी भुगतनी पड़ेगी।
नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। सालभर के लिए गाड़ी का पंजीयन निरस्त होगा। किशोर का डीएल 25 साल की उम्र तक नहीं बन पाएगा।