पंजाब सरकार ने रिटायरमेंट की बढ़ाई उम्र, कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले
Dainik Bhaskar
Punjab Cabinet Meeting: पंजाब सरकार राज्य की जनता के लिए बहुत से फैसले ले रही है. सरकार का उद्देश्य हर समुदाय के लोगों को आवश्यक सुविधा पहुंचाना है. अब पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति समुदाय के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी घोषणा की है.
सीएम मान ने कानून अधिकारियों की भर्ती पर एससी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व करने की मंजूरी दी है. शुक्रवार (11 अप्रैल) को सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया. सीएमओ ने बताया कि कैबिनेट ने पंजाब लॉ ऑफिसर्स एक्ट, 2017 में बदलाव करने को मंजूरी दे दी है.
पंजाब कैबिनेट मीटिंग में राज्य के इंप्रूवमेंट ट्रस्टों के आवंटितों के लिए गैर-निर्माण राशि और बकाया आवंटन राशि के संबंध में एक नीति को मंजूरी दी है.
मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग के तहत डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई.
इसका उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे छात्रों को सीधा लाभ होगा.
सरकारी वकीलों को आरक्षण नीति की मंजूरी मिली है. वहीं बैठक में ए.जी. ऑफिस में भी दफ्तर में भी आरक्षण नीति को मंजूरी मिली है.
कैबिनेट मंत्री चीमा ने बताया कि ए. जी. ऑफिस में 58 पद आरक्षित रखे जाएंगे.
सरकारी कर्मचारियों की बढ़ाई सैलरी
पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया है. स्कूलों, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए अहम फैसला है. इसके तहत इन वर्कर्स और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए सैलरी बढ़ाई जाएगी. 6वें वेतन आयोग, यूजीसी और एआईसीटीई के स्केल के अनुसार, वेतन में बदलाव, पेंशन, अवकाश और ग्रेच्युटी बकाया भुगतान किया जाएगा.
कब से लागू होगा फैसला?
पंजाब सरकार का नया फैसला 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए वितरित किया जाएगा. यह फैसला 13 जनवरी को एक बैठक के दौरान लिया गया था, 18 फरवरी को इस संबंध में एक निर्देश भी जारी किया गया था. इस फैसले का लाभ तकनीकी शिक्षा, कृषि, स्कूल शिक्षा, पशुपालन और हायर एजुकेशन व भाषा विभागों के तहत सरकारी सहायता हासिल शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा.