मप्र : दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को हाईकोर्ट को दी गर्भपात की अनुमति

ग्वालियर, (हि.स.)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने गुरुवार को एक दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को गर्भपात की अनुमति दी है। जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) में नाबालिग का गर्भपात कराया जाएगा। इसके बाद भ्रूण का डीएनए के लिए सैंपल लेना होगा।

दरअसल, उच्च न्यायालय में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग ने गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि वह बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए गर्भपात की अनुमति दी जाए। याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रोहित आर्या की एकलपीठ ने की। अदालत ने पिछली सुनवाई में उसके परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया था। बोर्ड ने नाबालिग का परीक्षण में पाया कि गर्भ में 11 सप्ताह दो दिन का गर्भ है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान बंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट में पेश की।

कोर्ट ने यह कहते हुए अनुमति दे दी है कि 24 सप्ताह तक गर्भपात कराया जा सकता है। कोर्ट ने आदेश दिया दिया है कि पीड़िता का गर्भपात कराने के लिए जेएएच में मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। डाक्टरों की निगरानी में 31 दिसंबर को गर्भपात की प्रक्रिया पूरी की जाए। ज्ञात हो कि पीड़िता ने पुरानी छावनी थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था

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