हैदराबाद डबल ब्लास्ट:   11 साल बाद आया फैसला, 2 आरोपी बरी, 2 दोषी करार

नई दिल्ली । हैदराबाद में हुए डबल ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल अदालत ने आज फैसला सुना दिया है। इसमें 2 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं और 2 को बरी कर दिया गया। सजा का एलान सोमवार को किया जाएगा। 2007 यानि आज से 11 साल पहले हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में ये धमाके हुए थे। इसमें 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हो गए थे।

इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, जिसे इसी साल जून में नामपल्ली अदालत परिसर से चेरलापल्ली केंद्रीय परिसर की एक अदालत में स्थानांतरित किया गया। धमाकों के बाद पुलिस को दो अलग अलग जगह से दो जिंदा आईईडी भी बरामद हुए थे। 11 साल बाद इस केस में कोर्ट आखिरी बहस के आधार पर अपना फैसला सुनाया। इसके लिए चेरापल्ली सेंट्रल जेल में खास इंतजाम किए गए। चेरापल्ली सेंट्रल जेल में इस मामले की ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही थी।

ये हैं डबल ब्लास्ट केस के आरोपी

जांच के दौरान पाया गया कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर रियाज भटकल और इकबाल भटकल इन धमाकों के मास्टरमाइंड थे। अनिक शफीक सईद, मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, फारुख शर्फुद्दीन मोहम्मद सादिक शेख और आमिर रसूल खान इसमें शामिल थे। इनमें से रियाज भटकल और इकबाल भटकल फारुख शर्फुद्दीन और आमिर रसूल अभी भी फरार हैं। जबकि अनिक शफीक, मोहम्मद अकबर इस्माइल और मोहम्मद सादिक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये गिरफ्तारी आईपीसी की धारा 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत की गई है।

 ये था मामला

बता दें कि लुंबिनी पार्क में एक शख्स अपने बैग में आईईडी लेकर पहुंचा था। चश्मदीदों का कहना है कि बम फटने के बाद आस-पास लाशों का ढेर लग गया था। इसमें मरने वालों में ज्यादातर छात्र थे। जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये लुंबिनी पार्क में हुआ ये धमाका शाम 7.30 पर हुआ था। इसमें पहली गिरफ्तारी जनवरी 2009 में हुई थी।

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