आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये : डीएम

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  • डीएम, एसपी ने आदर्श आचार संहिता लागू होते ही होर्डिंग, बैनर हटवाये

मैनपुरी। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्र्तगत क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी हो चुकी है। जनपद में द्वितीय चरण में 19 अपै्रल को प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक मतदान सम्पन्न होगा। 02 मई को पूर्वान्ह 08 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना होगी, अधिसूचना लागू होते ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय के साथ आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर, कलेक्ट्रेट से लेकर ईसन नदी पुल चैराहा, ईसन नदी पुल चैराहे से तहसील होते हुये कोतवाली तक सड़क के दोनों ओर, विद्युत पोल आदि पर लगे होर्डिंग, बैनर हटवाते हुए सभी अधिशासी अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की निर्धारित आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराते हुए निर्वाचन को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष सम्पन्न कराने में अपनी भूमिका निभायें। पूर्व के निर्वाचनों में विध्न डालने वालो पर कड़ी निगरानी रखी जाये, वांछित अपराधियों, शरारती तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही हो, अवैध शराब के कार्य में संलिप्त लोगों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाये।

  उन्होने कहा कि यह निर्वाचन संवदेनशीलता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में संयुक्त रूप सें संवेदनशील, अति संवेदनशील केन्द्रों के शरारती तत्वों के विरूद्ध 151 में प्रभावी कार्यवाही कर उन्हें सचेत करें कि यदि उनके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का प्रयास किया जाये तो सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही की जाये, गत निर्वाचनों में विघ्न डालने वाले व्यक्तियों को भारी मुचलके में पाबंद किया जाये। उन्होने कहा कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसलिये थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र के समस्त शस्त्र लायसेन्स धारकों से उनके असलाह तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता पर जमा कराना सुनिश्चित करें, यदि लायसेन्स धारक द्वारा शस्त्र दुकान पर जमा किया जायंे तो उसकी रसीद संबंधित थानाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जाये। उन्होने कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कोई भी अधिकारी शिथिलता न बरते पहले से ज्यादा सक्रिय रहकर अपने दायित्वों को अंजाम दें।


 जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनाधिकृत रूप से लगे होर्डिंग-बैनर हटवाते हुये कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याशी नियमानुसार परमिशन लेकर ही प्रचार सामिग्री लगायें, किसी भी शासकीय, सार्वजनिक स्थल, भवन, परिसर में विज्ञापन, वाॅल राइटिंग न की जाये, कटआउट होर्डिंग, बैनर आदि न लगाये जायें, अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लघंन कर लगाये गये झंडे, पोस्टर को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियम संगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, सांउड बाॅक्स का प्रयोग भी पूर्व अनुमति लेकर ही कर सकेंगे, रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक लाउडस्पीकर, साउण्ड बाॅक्स आदि का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा,

लाउडस्पीकर, साउण्ड बाॅक्स स्थायी तौर पर स्थापित नहीं किये जायेंगे, कोई भी मुद्रक या प्रकाशक, कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन प्रचार सामिग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक, मुद्रण की संख्या, प्रकाशक का नाम, पता न हो, मुद्रित, प्रकाशित नहीं करेगा और नाहीं मुद्रित, प्रकाशित करायेगा, मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकाॅपी भी सम्मिलित होगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी बी.राम, उप जिलाधिकारी सदर ऋषिराज, क्षेत्राधिकारी नगर अभय राय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भानू प्रताप, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लालचन्द्र भारती आदि उपस्थित रहे।

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