जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पत्नीटॉप में अवैध निर्माण करने के दोषियों पर कार्रवाई की अधिसूचना पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सीबीआई को छह सप्ताह के भीतर अधिसूचना की जानकारी बेंच के सामने पेश करने का निर्देश दिया है।
सीबीआई ने बेंच को बताया कि दो साल पहले शुरू की गई जांच पूरी हो चुकी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई है लेकिन भारत सरकार के पसर्नल एंड ट्रेनिंग विभाग की ओर से अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की है। इस पर बेंच ने सीबीआई को अधिसूचना जारी करवाने के लिए छह सप्ताह की मोहलत दी।
पत्नीटॉप के होटल व्यवसायी हरचरण सिंह ने पत्नीटॉप में नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए होटलों को तोड़ने की मांग को लेकर मौजूदा जनहित याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 31 दिसंबर 2019 को सीबीआई को इस मामले की गहराई से जांच करने का निर्देश दिया था।
इस मामले में 31 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सीबीआई डायरेक्टर को पत्नीटॉप में वन विभाग व अन्य सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों, नियमों का उल्लंघन करके जमीन इस्तेमाल में किए गए बदलाव, अवैध निर्माण व कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की निशानदेही करते हुए इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने का निर्देश दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि क्षेत्र में 37 होटलों का निर्माण पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथारिटी से बिना अनुमति लिए बनाए गए। पत्नीटॉप व आसपास के क्षेत्रों में 59 होटल जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत है जबकि 21 होटल ऐसे है जिन्होंने या तो पंजीकरण नहीं कराया या फिर उनकी पंजीकरण अवधि समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि पत्नीटाप जिला ऊधमपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहां घूमने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा दूसरे राज्यों से ही हर साल सैकड़ों लाेग आते हैं।
