मार्च का महीना करदाताओं के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस महीने टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम करने होते हैं। दरअसल, कई कामों की डेडलाइन 31 मार्च होती है।अभी संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), बैंक अकाउंट के लिए KYC कराने के साथ पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा न करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।यहां पर हम आपको ऐसे चार काम बताने जा रहे हैं, जिनको इस महीने निपटाना जरूरी है। पैन को आधार से लिंक करना जरूरी
पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है। इसके बाद आपका पैन कार्ड आमान्य हो जाएगा और लिंक कराने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।पैन कार्ड अमान्य हो जाने के बाद आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और बैंक में अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे।ऐसा इसलिए है, क्योंकि पैन कार्ड भी इन सभी कार्यों के लिए जरूरी होता है।
ITR फाइल करना
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2021 थी, लेकिन कई लोग ITR फाइल करने में चुक गए थे। जिनके लिए अब अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है।अंतिम तारीख तक अगर ITR दाखिल नहीं कर पाएं तो आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है। यह जुर्माना वास्तविक आय पर 50 फीसदी से 200 फीसदी तक हो सकता है।इसके अलावा करदाता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
बैंक अकाउंट के लिए KYC कराना भी जरूरी
कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रोन को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने KYC अपडेट की समय सीमा बढ़ाई थी, जो अब 31 मार्च, 2022 है।अगर आप KYC नहीं कराएंगे तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। इसके अलावा बैंक आपके लेन-देन पर रोक लगा देगा या फिर आप अपने खाते से जमा रकम नहीं निकाल पाएंगे।इसलिए RBI भी लगातार बैंक ग्राहकों को KYC अपडेट कराने के लिए कहता रहता है।
एडवांस टैक्स की चौथी किस्त का भुगतान
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी या अंतिम किस्त का भुगतान 15 मार्च तक करना होगा।अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हर महीने एक फीसदी के हिसाब से ब्याज चुकाना होगा।जिन करदाताओं की देनदारी साल में 10,000 से ज्यादा होती है, वह एडवांस टैक्स का भुगतान चार किस्तों के रूप में कर सकता है। यह भुगतान 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च है।