राहत : PAN को आधार से जोड़ने की फिर बढ़ी तारीख, जानिए नई समय सीमा

नयी दिल्ली.  आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी गयी है। इससे पहले यह अवधि 31 मार्च तक ही थी।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार रात यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। गौरतलब है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थीं कि जो पैन कार्ड 31 मार्च 2019 तक आधार नंबर से नहीं जुड़े (लिंक) होंगे वो अमान्य हो जायेंगे।
विज्ञप्ति के अनुसार केन्द्र सरकार ने इस पर विचार करते हुए पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है।
यह आदेश एक अप्रैल 2019 से लागू होगा। गौरतलब है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ना आवश्यक है। ऐसा किये बिना आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है।

कल यानि 1 अप्रैल से लागू होगा नया आदेश

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार रात विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। माना जा रहा था कि जो पैन 31 मार्च 2019 तक आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे वो अमान्य हो जाएंगे।

सीबीडीटी के मुताबिक, केन्द्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। यह आदेश एक अप्रैल 2019 से लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने भी बदला था हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पहले ही निर्णय सुना चुकी है और उसने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न पैन और आधार को लिंक किए बिना फाइल करने की इजाजत दी थी। इस फैसले के खिलाफ केंद्र मो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

26 सितंबर 2018 को बेंच ने दी थी आधार को संवैधानिक वैधता

26 सितंबर 2018 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया था, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि बैंक खातों, मोबाइल फोन और एडमिशन के दौरान आधार नंबर देना जरूरी नहीं है।