बहराइच में दो हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 31 साल बाद मिला इंसाफ

31 साल बाद मिला इंसाफ

मिहिपुरवा/बहराइच l मोतीपुर  में वर्ष 1991 में हुई हत्या मामले में कोर्ट ने 2 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है l आपको बताते चले कि थाना मोतीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत  चुरवा के बैजू पुरवा गांव के रहने वाले आसाराम ने 12 जून 1991 को थाना मोतीपुर में तहरीर दी थी कि उसके भाई जो कि दूध देने के लिए अपनी साइकिल से जा रहे थे को अभियुक्त गण जवाहिर, राममिलन, गुरु प्रसाद व रामनरेश ने पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है l इस मामले में चारों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र आने के बाद मामले का विचारण शुरू हुआ l 

मुकदमे के ट्रायल के दौरान अभियुक्त राममिलन व गुरु प्रसाद की मौत हो जाने के कारण मुकदमा उनके विरुद्ध उपशमित कर दिया गया l वहीं आईपीसी की धारा 302 का दोषी करार देते हुए बहराइच चतुर्थ अपर जिला जज सुरजन सिंह ने अभियुक्त जवाहिर व रामनरेश को हत्या का दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास व 25-25 हजार रू० के अर्थदंड की सजा सुनाई है l न्यायालय ने अपने आदेश मे यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड में से 40 हजार रुपये की धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाए l