पेप्सिको कम्पनी द्वारा गुजरात के किसानों पर दर्ज कराए मुकदमे को वापस लेने की मांग

शहजाद अंसारी
बिजनौर। भारतीय किसान यूनियन ने गुजरात में किसानों पर नामचीन कम्पनी पेप्सिको द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक करोड़ की क्षतिपूर्ति के मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगायी है।
सहकारी गन्ना विकास समिति बिजनौर के प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन की बैठक में पेप्सिको द्वारा गुजरात के किसानों पर एक खास किस्म के आलू उगाने पर कॉपी राइट उल्लंघन के मामले में अहमदाबाद कोर्ट में दायर किये गये एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के मुकदमे की निंदा करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। भाकियू का कहना है कि पीपीवी एण्ड एफ आर अधिनियम 2001 की धारा 39 के अनुसार देश में किसानों को किसी संरक्षित किस्म के बीज को बोने के अलावा उसे अपनी कृषि उपज को बचाने, उपयोग करने, पुनरू बोने, आदान प्रदान, साझा करने या बेचने की अनुमति है। जब तक की वह ब्राण्डेड बीज नहीं बेचता है।
यह एक्ट केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। किसान संगठनों ने सरकार से एक नोटिफिकेशन जारी करने का अनुरोध किया है ताकि कोई भी निजी कम्पनी बिना किसान तथा स्थानीय जिला कृषि कार्यालय की अनुमति के उसके खेत में प्रवेश न कर सके। इस अवसर पर भाकियू जिलाध्यक्ष दिगम्बर सिंह, कुलदीप सिंह, रामौतार सिंह, प्रमोद कुमार, दीपक तोमर, राकेश प्रधान, अतुल कुमार, गुडडू, धर्मेन्द्र सिंह, विजय आदि मौजूद रहे।