एस.खान/
औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र के गुलरिहा गांव में 4 वर्ष पूर्व एक नवविवाहिता की जलकर मृत्यु हुई थी जिसमें अब पति को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी दहेज हत्या का आरोपी मानते हुए 10 वर्ष कैद व 160000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के वकील अभिषेक मिश्रा ने बताया कि कानपुर देहात के थाना शिवली के गांव सुनवरसा के रामबली ने थाना दिबियापुर में दर्ज मुकदमे में कहा था कि उसने अपनी पुत्री स्नेहलता की शादी राधा किशन के पुत्र विनीत कुमार के साथ 2015 में की थी।
ससुरालीजन लगातार उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे लेकिन एक दिन अचानक 6 अक्टूबर 2015 को स्नेह लता की जलकर मौत हो गई जिसमें पता चला कि ससुराल वालों ने स्नेहलता को जलाकर मार डाला।
जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए सास रामवती व ससुर राधाकिशन को आरोपों से दोष मुक्त कर दिया लेकिन दहेज हत्या में आरोपी पति की दलील एक ना चल सकी और उसे दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई साथ ही एक लाख साठ हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। अदालत ने कहा कि अर्थदंड का 80% हिस्सा मृतका के पिता को दिया जाएगा । दहेज हत्या में आरोपी पति विनीत कुमार को इटावा जेल भेज दिया गया।