
यू ट्यूब चैनल, लेक्चर, वेबिनार से कमाई पर प्रतिबंध लगाया गया भास्कर समाचार सेवा हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस उपाधीक्षक स्तुति सिंह ने बताया कि नियम के अनुसार, थाना, कोतवाली के निरीक्षण एवं पुलिस ड्रिल, फारिंग में भाग लेने का व्यक्तिगत तौर पर लाइव टेलीकास्ट करने पर रोक लगा दी गई है। नियम के मुताबिक, सरकारी एवं व्यक्तिगत इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर पुलिस कार्मिकों द्वारा ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की जाएगी, जो उन्हें अपनी विभागीय नियुक्ति के कारण प्राप्त हुई हो।इसके अलावा किसी भी गोपनीय सरकारी दस्तावेज, हस्ताक्षर रिपोर्ट अथवा पीड़ित के प्राथना-पत्र को सरकारी या व्यक्तिगत इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर नहीं डाला जाएगा। नियम के अनुसार, किसी भी यौन शोषित पीड़िता की पहचान सरकारी एवं व्यक्तिगत इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। नियमानुसार, पुलिस कार्मिक सरकारी इंटरनेट मीडिया एकाउंट को अपने व्यक्तिगत मोबाइल पर लागइन नहीं करेंगे। पुलिस कार्मिकों द्वारा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी व्यक्ति को ट्रोल अथवा बुली नहीं किया जाएगा। उक्त के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है।