
43 लाख 41 हजार रूपये का अर्थ दंड लगाया गया
भास्कर समाचार सेवा
मथुरा। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों तक किसी भी तरह मिलावटी खाद्य पदार्थ न पहुंचें। इसके लिए विभाग नियमितरूप से अभियान चला रहा है। विभाग द्वारा मिलावट रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछली वित्त्ीय वर्ष में 596 विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गये। जिसमें दूध के 178, पनीर के 44 नमूने शामिल हैं। इसके अलावा मावा, सरसों का तेल, घी, मसाले, दाल मिठाई आदि के भी नमूने लिए गये हैं। पुरानी 825 जांच के परिणाम प्राप्त हुए जिनमें से 259 खाद्य पदार्थ अधोमानक तथा 103 मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाये गये। 55 नमूने मिथ्या छाप पाये गये। 273 खाद्य कारोबारियों के विस्द्ध एडीएम प्रशासन कोर्ट में तथा 109 खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध ऐसीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। बीते वित्त्ीय वर्ष में न्यायालय द्वारा 211 खाद्य कारोबारियांे पर लगभग 43 लाख 41 हजार रूपये का अर्थ दंड लगाया गया। राहुल खंडेलवाल अडींग का मावा, संजय कुमार मगोर्रा का सौस, संदीप शर्मा मगोर्रा का स्नेक्स साॅस में कलर की मिलावट, तनेजा मिल्क एण्ड फूड प्रोडेक्ट हिसार हरियाणा का देशी घी असुरक्षित पाया गया। पारस घी असुरक्षित पाया गया। इन सभी के विरूद्ध ऐसीजीएम कोर्ट में वाद दायर किया जा रहा है। महीने में 14 खद्य कारोबारियों के विस्द्ध खाद्य पदार्थों में पाई गई मिलावट के कारण एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जा रहा है। सभी खाद्य कारोबारियों से अपील है कि खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट करने से बचें और सुरक्षित कारोबार करें। मिलावट पाये जाने पर कडी कार्यवाही की जाएगी। –डा.गोरी शंकर, असिस्टेंट कमिश्नर एफडीए